NCISM Act 16अध्याय IV · National Examination
धारा 16 · स्नातकोत्तर राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अधिनियम के अधीन संचालित सभी चिकित्सा संस्थानों में भारतीय चिकित्सा प्रणाली के प्रत्येक विषय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एक समान स्नातकोत्तर राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा अलग से आयोजित की जाएगी।
(2) आयोग अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा ऐसे नामित प्राधिकारी के माध्यम से और ऐसे तरीके से आयोजित करेगा, जैसा कि विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।
(3) आयोग इस अधिनियम के अधीन संचालित सभी चिकित्सा संस्थानों में स्नातकोत्तर सीटों पर प्रवेश के लिए नामित प्राधिकारी द्वारा सामान्य परामर्श आयोजित करने के तरीके को विनियमों द्वारा निर्दिष्ट करेगा।
(2) आयोग अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा ऐसे नामित प्राधिकारी के माध्यम से और ऐसे तरीके से आयोजित करेगा, जैसा कि विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।
(3) आयोग इस अधिनियम के अधीन संचालित सभी चिकित्सा संस्थानों में स्नातकोत्तर सीटों पर प्रवेश के लिए नामित प्राधिकारी द्वारा सामान्य परामर्श आयोजित करने के तरीके को विनियमों द्वारा निर्दिष्ट करेगा।
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