NCISM Act 43अध्याय VIII · Miscellaneous
धारा 43 · आयोगों और स्वायत्त बोर्डों को निर्देश देने की केंद्रीय सरकार की शक्ति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अधिनियम के पूर्वगामी प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आयोग और स्वायत्त बोर्ड, इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग और अपने कार्यों का निर्वहन करते समय, नीतिगत प्रश्नों पर ऐसे निर्देशों से बाध्य होंगे जो केंद्र सरकार समय-समय पर उन्हें लिखित रूप में दे सकती है:
बशर्ते कि आयोग और स्वायत्त बोर्डों को, जहां तक संभव हो, इस उपधारा के तहत कोई भी निर्देश दिए जाने से पहले अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जाएगा।
(2) केंद्र सरकार का यह निर्णय कि कोई प्रश्न नीतिगत है या नहीं, अंतिम होगा।
बशर्ते कि आयोग और स्वायत्त बोर्डों को, जहां तक संभव हो, इस उपधारा के तहत कोई भी निर्देश दिए जाने से पहले अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जाएगा।
(2) केंद्र सरकार का यह निर्णय कि कोई प्रश्न नीतिगत है या नहीं, अंतिम होगा।
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