NCISM Act 50अध्याय VIII · Miscellaneous
धारा 50 · अपराधों का संज्ञान।
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इस अधिनियम के तहत दंडनीय किसी भी अपराध का संज्ञान न्यायालय तब तक नहीं लेगा जब तक कि आयोग या नैतिकता एवं पंजीकरण बोर्ड या भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा इस संबंध में लिखित शिकायत न की गई हो।
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