NCISM Act 32अध्याय V · Autonomous Boards
धारा 32 · भारतीय चिकित्सा प्रणाली का राष्ट्रीय रजिस्टर और राज्य रजिस्टर।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए आचार एवं पंजीकरण बोर्ड एक राष्ट्रीय रजिस्टर बनाए रखेगा जिसमें भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लाइसेंस प्राप्त चिकित्सा व्यवसायी का नाम, पता, सभी मान्यता प्राप्त योग्यताएं और विनियमों द्वारा निर्दिष्ट अन्य विवरण शामिल होंगे।
(2) राष्ट्रीय रजिस्टर को ऐसे स्वरूप में, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप भी शामिल है, और ऐसे तरीके से रखा जाएगा जैसा कि विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।
(3) राष्ट्रीय रजिस्टर में किसी नाम या योग्यता को जोड़ने या हटाने का तरीका और उसे हटाने के आधार ऐसे होंगे जैसा कि विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।
(4) राष्ट्रीय रजिस्टर को भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए आचार एवं पंजीकरण बोर्ड की वेबसाइट पर रखकर जनता के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
(5) प्रत्येक राज्य चिकित्सा परिषद निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में राज्य रजिस्टर को बनाए रखेगी और नियमित रूप से अद्यतन करेगी तथा इस अधिनियम के प्रारंभ होने के तीन महीने के भीतर भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए नैतिकता और पंजीकरण बोर्ड को उसकी एक भौतिक प्रति उपलब्ध कराएगी।
(6) भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए नैतिकता और पंजीकरण बोर्ड राष्ट्रीय रजिस्टर और राज्य रजिस्टर के इलेक्ट्रॉनिक सिंक्रोनाइज़ेशन को इस प्रकार सुनिश्चित करेगा कि एक रजिस्टर में कोई भी परिवर्तन दूसरे रजिस्टर में स्वतः ही परिलक्षित हो।
(2) राष्ट्रीय रजिस्टर को ऐसे स्वरूप में, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप भी शामिल है, और ऐसे तरीके से रखा जाएगा जैसा कि विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।
(3) राष्ट्रीय रजिस्टर में किसी नाम या योग्यता को जोड़ने या हटाने का तरीका और उसे हटाने के आधार ऐसे होंगे जैसा कि विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।
(4) राष्ट्रीय रजिस्टर को भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए आचार एवं पंजीकरण बोर्ड की वेबसाइट पर रखकर जनता के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
(5) प्रत्येक राज्य चिकित्सा परिषद निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में राज्य रजिस्टर को बनाए रखेगी और नियमित रूप से अद्यतन करेगी तथा इस अधिनियम के प्रारंभ होने के तीन महीने के भीतर भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए नैतिकता और पंजीकरण बोर्ड को उसकी एक भौतिक प्रति उपलब्ध कराएगी।
(6) भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए नैतिकता और पंजीकरण बोर्ड राष्ट्रीय रजिस्टर और राज्य रजिस्टर के इलेक्ट्रॉनिक सिंक्रोनाइज़ेशन को इस प्रकार सुनिश्चित करेगा कि एक रजिस्टर में कोई भी परिवर्तन दूसरे रजिस्टर में स्वतः ही परिलक्षित हो।
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