NCISM Act 14अध्याय IV · National Examination
धारा 14 · राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अधिनियम के अधीन संचालित सभी चिकित्सा संस्थानों में भारतीय चिकित्सा प्रणाली के प्रत्येक विषय में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एक समान राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा होगी:
बशर्ते कि राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा उन छात्रों के लिए माफ कर दी जाएगी जिन्होंने निम्नलिखित में प्रवेश लिया है--
(i) यूनानी चिकित्सा एवं सर्जरी स्नातक के लिए पूर्व-टिब; और
(ii) बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी के लिए प्री-आयुर्वेद।
(2) आयोग राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा अंग्रेजी में और ऐसी अन्य भाषाओं में, ऐसे नामित प्राधिकारी के माध्यम से और ऐसे तरीके से आयोजित करेगा, जैसा कि विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।
(3) आयोग इस अधिनियम के अधीन संचालित सभी चिकित्सा संस्थानों में प्रवेश के लिए नामित प्राधिकारी द्वारा सामान्य परामर्श आयोजित करने के तरीके को विनियमों द्वारा निर्दिष्ट करेगा:
बशर्ते कि सामान्य परामर्श का संचालन नामित प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा--
(i) केंद्र सरकार, अखिल भारतीय सीटों के लिए; और
(ii) शेष सीटों के लिए राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तर पर।
(4) आयोग उपधारा ( 1 ) के अंतर्गत छूट प्राप्त छात्रों को स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश देने के तरीके को विनियमों द्वारा निर्दिष्ट करेगा।
बशर्ते कि राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा उन छात्रों के लिए माफ कर दी जाएगी जिन्होंने निम्नलिखित में प्रवेश लिया है--
(i) यूनानी चिकित्सा एवं सर्जरी स्नातक के लिए पूर्व-टिब; और
(ii) बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी के लिए प्री-आयुर्वेद।
(2) आयोग राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा अंग्रेजी में और ऐसी अन्य भाषाओं में, ऐसे नामित प्राधिकारी के माध्यम से और ऐसे तरीके से आयोजित करेगा, जैसा कि विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।
(3) आयोग इस अधिनियम के अधीन संचालित सभी चिकित्सा संस्थानों में प्रवेश के लिए नामित प्राधिकारी द्वारा सामान्य परामर्श आयोजित करने के तरीके को विनियमों द्वारा निर्दिष्ट करेगा:
बशर्ते कि सामान्य परामर्श का संचालन नामित प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा--
(i) केंद्र सरकार, अखिल भारतीय सीटों के लिए; और
(ii) शेष सीटों के लिए राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तर पर।
(4) आयोग उपधारा ( 1 ) के अंतर्गत छूट प्राप्त छात्रों को स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश देने के तरीके को विनियमों द्वारा निर्दिष्ट करेगा।
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