NCISM Act 15अध्याय IV · National Examination
धारा 15 · राष्ट्रीय निकास परीक्षा।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) भारतीय चिकित्सा प्रणाली के संबंधित विषयों के चिकित्सा व्यवसायी के रूप में अभ्यास करने का लाइसेंस प्रदान करने और राज्य रजिस्टर या राष्ट्रीय रजिस्टर में नामांकन के लिए, जैसा भी मामला हो, एक सामान्य अंतिम वर्ष स्नातक चिकित्सा परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसे राष्ट्रीय निकास परीक्षा के रूप में जाना जाएगा।
(2) आयोग भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय निकास परीक्षा अंग्रेजी में और ऐसी अन्य भाषाओं में, ऐसे नामित प्राधिकारी के माध्यम से और ऐसे तरीके से आयोजित करेगा जैसा कि विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।
(3) राष्ट्रीय निकास परीक्षा इस अधिनियम के लागू होने की तिथि से तीन वर्ष के भीतर ऐसी तिथि से लागू होगी, जिसे केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा नियुक्त करे।
(4) विदेशी चिकित्सा योग्यता रखने वाले किसी भी व्यक्ति को भारतीय चिकित्सा प्रणाली के चिकित्सक के रूप में अभ्यास करने का लाइसेंस प्राप्त करने और राज्य रजिस्टर या राष्ट्रीय रजिस्टर में नामांकन के लिए, जैसा भी मामला हो, राष्ट्रीय अस्तित्व परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, जैसा कि विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।
(2) आयोग भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय निकास परीक्षा अंग्रेजी में और ऐसी अन्य भाषाओं में, ऐसे नामित प्राधिकारी के माध्यम से और ऐसे तरीके से आयोजित करेगा जैसा कि विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।
(3) राष्ट्रीय निकास परीक्षा इस अधिनियम के लागू होने की तिथि से तीन वर्ष के भीतर ऐसी तिथि से लागू होगी, जिसे केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा नियुक्त करे।
(4) विदेशी चिकित्सा योग्यता रखने वाले किसी भी व्यक्ति को भारतीय चिकित्सा प्रणाली के चिकित्सक के रूप में अभ्यास करने का लाइसेंस प्राप्त करने और राज्य रजिस्टर या राष्ट्रीय रजिस्टर में नामांकन के लिए, जैसा भी मामला हो, राष्ट्रीय अस्तित्व परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, जैसा कि विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।
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