NCISM Act 5अध्याय · National Commission for Indian System of Medicine
धारा 5 · अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए चयन समिति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्र सरकार धारा 4 में निर्दिष्ट अध्यक्ष और धारा 20 में निर्दिष्ट स्वायत्त बोर्डों के अध्यक्ष की नियुक्ति एक खोज समिति की सिफारिश पर करेगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:
(क) मंत्रिमंडल सचिव--अध्यक्ष;
(ख) भारतीय चिकित्सा प्रणाली के किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट योग्यता और कम से कम पच्चीस वर्ष का अनुभव रखने वाले दो विशेषज्ञ, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत किया जाएगा--सदस्य;
(ग) धारा 4 की उपधारा ( 4 ) के खंड ( ग ) में निर्दिष्ट सदस्यों में से एक विशेषज्ञ, जिसे केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से मनोनीत किया जाएगा--सदस्य;
(घ) संस्कृत, उर्दू, तमिल, स्वास्थ्य अनुसंधान, प्रबंधन, विधि, अर्थशास्त्र या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योग्यता और कम से कम पच्चीस वर्ष का अनुभव रखने वाला एक व्यक्ति, जिसे केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत किया जाएगा--सदस्य;
(ई) आयुष मंत्रालय के प्रभारी भारत सरकार के सचिव संयोजक होंगे--सदस्य:
बशर्ते कि धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (क) में निर्दिष्ट आयोग के अंशकालिक सदस्यों, धारा 8 में निर्दिष्ट सचिव और धारा 20 में निर्दिष्ट स्वायत्त बोर्डों के अन्य सदस्यों के चयन के लिए, खोज समिति में खंड (ख) से (घ) में निर्दिष्ट सदस्य और आयुष मंत्रालय में भारत सरकार के संयुक्त सचिव संयोजक सदस्य के रूप में शामिल होंगे और इसकी अध्यक्षता आयुष मंत्रालय के प्रभारी भारत सरकार के सचिव करेंगे।
(2) केंद्र सरकार, अध्यक्ष या सदस्य की मृत्यु, त्यागपत्र या पदच्युति के कारण रिक्ति होने की तिथि से एक माह के भीतर, या अध्यक्ष या सदस्य के कार्यकाल की समाप्ति से तीन माह पहले, रिक्ति को भरने के लिए खोज समिति को संदर्भ भेजेगी।
(3) खोज समिति को सौंपे गए प्रत्येक रिक्त पद के लिए कम से कम तीन नामों का एक पैनल अनुशंसित करना होगा।
(4) आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति की सिफारिश करने से पहले, खोज समिति को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे व्यक्ति का कोई वित्तीय या अन्य हित न हो जो अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके कार्यों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता हो।
(5) खोज समिति में किसी रिक्ति या सदस्य की अनुपस्थिति के कारण अध्यक्ष या सदस्य की नियुक्ति अमान्य नहीं होगी।
(6) उपधारा ( 2 ) से ( 5 ) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, खोज समिति अपनी प्रक्रिया को विनियमित कर सकती है।
(क) मंत्रिमंडल सचिव--अध्यक्ष;
(ख) भारतीय चिकित्सा प्रणाली के किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट योग्यता और कम से कम पच्चीस वर्ष का अनुभव रखने वाले दो विशेषज्ञ, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत किया जाएगा--सदस्य;
(ग) धारा 4 की उपधारा ( 4 ) के खंड ( ग ) में निर्दिष्ट सदस्यों में से एक विशेषज्ञ, जिसे केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से मनोनीत किया जाएगा--सदस्य;
(घ) संस्कृत, उर्दू, तमिल, स्वास्थ्य अनुसंधान, प्रबंधन, विधि, अर्थशास्त्र या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योग्यता और कम से कम पच्चीस वर्ष का अनुभव रखने वाला एक व्यक्ति, जिसे केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत किया जाएगा--सदस्य;
(ई) आयुष मंत्रालय के प्रभारी भारत सरकार के सचिव संयोजक होंगे--सदस्य:
बशर्ते कि धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (क) में निर्दिष्ट आयोग के अंशकालिक सदस्यों, धारा 8 में निर्दिष्ट सचिव और धारा 20 में निर्दिष्ट स्वायत्त बोर्डों के अन्य सदस्यों के चयन के लिए, खोज समिति में खंड (ख) से (घ) में निर्दिष्ट सदस्य और आयुष मंत्रालय में भारत सरकार के संयुक्त सचिव संयोजक सदस्य के रूप में शामिल होंगे और इसकी अध्यक्षता आयुष मंत्रालय के प्रभारी भारत सरकार के सचिव करेंगे।
(2) केंद्र सरकार, अध्यक्ष या सदस्य की मृत्यु, त्यागपत्र या पदच्युति के कारण रिक्ति होने की तिथि से एक माह के भीतर, या अध्यक्ष या सदस्य के कार्यकाल की समाप्ति से तीन माह पहले, रिक्ति को भरने के लिए खोज समिति को संदर्भ भेजेगी।
(3) खोज समिति को सौंपे गए प्रत्येक रिक्त पद के लिए कम से कम तीन नामों का एक पैनल अनुशंसित करना होगा।
(4) आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति की सिफारिश करने से पहले, खोज समिति को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे व्यक्ति का कोई वित्तीय या अन्य हित न हो जो अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके कार्यों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता हो।
(5) खोज समिति में किसी रिक्ति या सदस्य की अनुपस्थिति के कारण अध्यक्ष या सदस्य की नियुक्ति अमान्य नहीं होगी।
(6) उपधारा ( 2 ) से ( 5 ) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, खोज समिति अपनी प्रक्रिया को विनियमित कर सकती है।
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