NDPS Act 9Aअध्याय III · Prohibition, Control and Regulation
धारा 9A · नियंत्रित पदार्थों को नियंत्रित और विनियमित करने की शक्ति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
1 [9ए. नियंत्रित पदार्थों को नियंत्रित एवं विनियमित करने की शक्ति। -- (1) यदि केंद्र सरकार की यह राय हो कि किसी मादक पदार्थ या मनोरोगी पदार्थ के उत्पादन या निर्माण में किसी नियंत्रित पदार्थ के उपयोग को ध्यान में रखते हुए, जनहित में ऐसा करना आवश्यक या उचित हो, तो वह आदेश द्वारा उसके उत्पादन, निर्माण, आपूर्ति और वितरण तथा उसमें व्यापार और वाणिज्य को विनियमित या प्रतिबंधित करने का प्रावधान कर सकती है।
(2) उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसके अंतर्गत जारी किए गए आदेश में लाइसेंस, परमिट या अन्य माध्यमों से किसी भी नियंत्रित पदार्थ के उत्पादन, निर्माण, कब्जे, परिवहन, अंतरराज्यीय आयात, अंतरराज्यीय निर्यात, बिक्री, खरीद, उपभोग, उपयोग, भंडारण, वितरण, निपटान या अधिग्रहण को विनियमित करने का प्रावधान किया जा सकता है।]
(2) उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसके अंतर्गत जारी किए गए आदेश में लाइसेंस, परमिट या अन्य माध्यमों से किसी भी नियंत्रित पदार्थ के उत्पादन, निर्माण, कब्जे, परिवहन, अंतरराज्यीय आयात, अंतरराज्यीय निर्यात, बिक्री, खरीद, उपभोग, उपयोग, भंडारण, वितरण, निपटान या अधिग्रहण को विनियमित करने का प्रावधान किया जा सकता है।]
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
