NDPS Act 71अध्याय VI · Miscellaneous
धारा 71 · सरकार को व्यसनी व्यक्तियों की पहचान, उपचार आदि के लिए और मादक पदार्थों और मनोरोगी पदार्थों की आपूर्ति के लिए केंद्र स्थापित करने का अधिकार है।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) 1 [सरकार व्यसनी व्यक्तियों की पहचान, उपचार, प्रबंधन, शिक्षा, देखभाल के बाद, पुनर्वास, सामाजिक पुनर्एकीकरण और संबंधित सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों और तरीके के अधीन, सरकार के साथ पंजीकृत व्यसनी व्यक्तियों और अन्य लोगों को किसी भी मादक पदार्थ और मनोरोगी पदार्थों की आपूर्ति के लिए जितने चाहे उतने केंद्र स्थापित, मान्यता या अनुमोदित कर सकती है, जहां ऐसी आपूर्ति चिकित्सकीय आवश्यकता हो।]
(2) सरकार इस अधिनियम के अनुरूप नियम बना सकती है, जिसमें उपधारा (1) में निर्दिष्ट केंद्रों की स्थापना, नियुक्ति, रखरखाव, प्रबंधन और अधीक्षण तथा इन केंद्रों से मादक पदार्थों और मनोरोगी पदार्थों की आपूर्ति तथा ऐसे केंद्रों में नियुक्त व्यक्तियों, प्रशिक्षण, शक्तियों, कर्तव्यों और नियोजित व्यक्तियों के लिए प्रावधान हो।
(2) सरकार इस अधिनियम के अनुरूप नियम बना सकती है, जिसमें उपधारा (1) में निर्दिष्ट केंद्रों की स्थापना, नियुक्ति, रखरखाव, प्रबंधन और अधीक्षण तथा इन केंद्रों से मादक पदार्थों और मनोरोगी पदार्थों की आपूर्ति तथा ऐसे केंद्रों में नियुक्त व्यक्तियों, प्रशिक्षण, शक्तियों, कर्तव्यों और नियोजित व्यक्तियों के लिए प्रावधान हो।
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