NDPS Act 68Aअध्याय VA · Forfeiture of Illegally Acquired Property
धारा 68A · आवेदन पत्र।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
1 , 2 [68ए. आवेदन. -- (1) इस अध्याय के प्रावधान केवल उप-धारा (2) में निर्दिष्ट व्यक्तियों पर लागू होंगे।
(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति निम्नलिखित हैं, अर्थात्:--
(क) प्रत्येक व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के अंतर्गत 3 [दस] वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध का दोषी ठहराया गया हो;
(ख) प्रत्येक व्यक्ति जिसे भारत के बाहर किसी सक्षम आपराधिक न्यायालय द्वारा इसी प्रकार के अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो;
(ग) प्रत्येक व्यक्ति जिसके संबंध में मादक पदार्थों और मनोरोग पदार्थों की अवैध तस्करी की रोकथाम अधिनियम, 1988 (46 ऑफ 1988) या जम्मू और कश्मीर मादक पदार्थों और मनोरोग पदार्थों की अवैध तस्करी की रोकथाम अधिनियम, 1988 के तहत हिरासत का आदेश जारी किया गया है;
4 [(सीसी) प्रत्येक व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के तहत दस वर्ष या उससे अधिक की कारावास अवधि से दंडनीय अपराध करने के लिए गिरफ्तार किया गया है या जिसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट या गिरफ्तारी प्राधिकरण जारी किया गया है, और प्रत्येक व्यक्ति जिसे किसी अन्य देश के किसी समतुल्य कानून के तहत इसी तरह के अपराध करने के लिए गिरफ्तार किया गया है या जिसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट या गिरफ्तारी प्राधिकरण जारी किया गया है।]
बशर्ते कि उक्त अधिनियमों के तहत गठित सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट पर ऐसे नजरबंदी आदेश को रद्द नहीं किया गया हो या सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा ऐसे नजरबंदी आदेश को निरस्त नहीं किया गया हो;
(घ) प्रत्येक व्यक्ति जो खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) 4 [या खंड (ग)] में निर्दिष्ट व्यक्ति का रिश्तेदार है;
(ई) खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) 4 [या खंड (सीसी)] में निर्दिष्ट व्यक्ति का प्रत्येक सहयोगी;
(f) किसी भी संपत्ति का कोई धारक (जिसे इस खंड में आगे वर्तमान धारक कहा गया है) जो किसी भी समय पहले खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) 4 [या खंड (ग)] में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा धारित थी; जब तक कि वर्तमान धारक या, जैसा भी मामला हो, कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे व्यक्ति के बाद और वर्तमान धारक से पहले ऐसी संपत्ति धारण की हो, पर्याप्त प्रतिफल के लिए सद्भावपूर्वक हस्तांतरिती न हो या न रहा हो।]
(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति निम्नलिखित हैं, अर्थात्:--
(क) प्रत्येक व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के अंतर्गत 3 [दस] वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध का दोषी ठहराया गया हो;
(ख) प्रत्येक व्यक्ति जिसे भारत के बाहर किसी सक्षम आपराधिक न्यायालय द्वारा इसी प्रकार के अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो;
(ग) प्रत्येक व्यक्ति जिसके संबंध में मादक पदार्थों और मनोरोग पदार्थों की अवैध तस्करी की रोकथाम अधिनियम, 1988 (46 ऑफ 1988) या जम्मू और कश्मीर मादक पदार्थों और मनोरोग पदार्थों की अवैध तस्करी की रोकथाम अधिनियम, 1988 के तहत हिरासत का आदेश जारी किया गया है;
4 [(सीसी) प्रत्येक व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के तहत दस वर्ष या उससे अधिक की कारावास अवधि से दंडनीय अपराध करने के लिए गिरफ्तार किया गया है या जिसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट या गिरफ्तारी प्राधिकरण जारी किया गया है, और प्रत्येक व्यक्ति जिसे किसी अन्य देश के किसी समतुल्य कानून के तहत इसी तरह के अपराध करने के लिए गिरफ्तार किया गया है या जिसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट या गिरफ्तारी प्राधिकरण जारी किया गया है।]
बशर्ते कि उक्त अधिनियमों के तहत गठित सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट पर ऐसे नजरबंदी आदेश को रद्द नहीं किया गया हो या सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा ऐसे नजरबंदी आदेश को निरस्त नहीं किया गया हो;
(घ) प्रत्येक व्यक्ति जो खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) 4 [या खंड (ग)] में निर्दिष्ट व्यक्ति का रिश्तेदार है;
(ई) खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) 4 [या खंड (सीसी)] में निर्दिष्ट व्यक्ति का प्रत्येक सहयोगी;
(f) किसी भी संपत्ति का कोई धारक (जिसे इस खंड में आगे वर्तमान धारक कहा गया है) जो किसी भी समय पहले खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) 4 [या खंड (ग)] में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा धारित थी; जब तक कि वर्तमान धारक या, जैसा भी मामला हो, कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे व्यक्ति के बाद और वर्तमान धारक से पहले ऐसी संपत्ति धारण की हो, पर्याप्त प्रतिफल के लिए सद्भावपूर्वक हस्तांतरिती न हो या न रहा हो।]
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