NDPS Act 10अध्याय III · Prohibition, Control and Regulation
धारा 10 · राज्य सरकार को अनुमति देने, नियंत्रण करने और नियमन करने की शक्ति प्राप्त है।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) धारा 8 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, राज्य सरकार नियमों द्वारा--
(क) अनुमति देना और विनियमित करना--
(i) अफीम के भूसे का कब्ज़ा, परिवहन, अंतरराज्यीय आयात, अंतरराज्यीय निर्यात, भंडारण, बिक्री, खरीद, उपभोग और उपयोग 1 [उन पौधों से उत्पादित अफीम के भूसे को छोड़कर जिनसे चीरा लगाकर रस नहीं निकाला गया है;]
(ii) अफीम का कब्ज़ा, परिवहन, अंतरराज्यीय आयात, अंतरराज्यीय निर्यात, बिक्री, खरीद, उपभोग और उपयोग;
(iii) किसी भी प्रकार के भांग के पौधे की खेती, उत्पादन, निर्माण, कब्ज़ा, परिवहन, अंतरराज्यीय आयात, अंतरराज्यीय निर्यात, बिक्री, खरीद, उपभोग या भांग का उपयोग (चरस को छोड़कर);
(iv) औषधीय अफीम या किसी भी निर्मित औषधि युक्त किसी भी तैयारी का निर्माण उन सामग्रियों से करना जिन पर निर्माता को कानूनी रूप से अधिकार प्राप्त है;
(v) 2 [निर्मित औषधियों (तैयार अफीम और आवश्यक मादक औषधियों के अलावा)] और कोका पत्ती तथा किसी भी निर्मित औषधि युक्त किसी भी तैयारी का कब्ज़ा, परिवहन, खरीद, बिक्री, अंतर-राज्यीय आयात, अंतर-राज्यीय निर्यात, उपयोग या उपभोग;
(vi) राज्य सरकार के साथ पंजीकृत किसी व्यसनी द्वारा चिकित्सा सलाह पर अपने व्यक्तिगत उपभोग के लिए वैध रूप से रखे गए अफीम से तैयार अफीम का निर्माण और कब्ज़ा:
बशर्ते कि उप-खंड (iv) और (v) के तहत बनाए गए नियमों में स्पष्ट रूप से दिए गए प्रावधानों को छोड़कर, धारा 8 की कोई भी बात सरकार की संपत्ति और कब्जे में मौजूद निर्मित दवाओं के अंतर-राज्यीय आयात, अंतर-राज्यीय निर्यात, परिवहन, कब्जे, खरीद, बिक्री, उपयोग या उपभोग पर लागू नहीं होगी।
इसके अलावा, पूर्ववर्ती परंतुक में निर्दिष्ट औषधियाँ किसी ऐसे व्यक्ति को बेची या वितरित नहीं की जाएँगी, जो उपर्युक्त उपखंडों के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार उनके कब्जे का हकदार नहीं है;
(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट किसी भी मामले पर राज्य सरकार के नियंत्रण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक कोई अन्य मामला निर्धारित करना।
(2) पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, विशेष रूप से, ऐसे नियम—
(क) राज्य सरकार को किसी भी स्थान को गोदाम घोषित करने का अधिकार होगा, जिसमें मालिकों का यह कर्तव्य होगा कि वे अंतरराज्यीय रूप से आयातित और अंतरराज्यीय निर्यात या भारत से निर्यात के लिए अभिप्रेत सभी अफीम के भूसे को जमा करें; गोदाम में रखे गए ऐसे अफीम के भूसे की सुरक्षित अभिरक्षा और बिक्री या अंतरराज्यीय निर्यात या भारत से निर्यात के लिए ऐसे अफीम के भूसे को हटाने को विनियमित करना; ऐसे भंडारण के लिए शुल्क लगाना और शुल्क के भुगतान में चूक होने पर गोदाम में रखे गए अफीम के भूसे के निपटान का तरीका और अवधि निर्धारित करना;
(ख) यह प्रावधान किया जाए कि किसी भी भांग के पौधे की खेती के लिए लाइसेंस दिए जाने की सीमा राज्य सरकार के आदेशों द्वारा या उसके अधीन समय-समय पर निर्धारित की जाएगी;
(ग) यह प्रावधान किया जाए कि केवल राज्य सरकार के निर्धारित प्राधिकारी द्वारा लाइसेंस प्राप्त कृषक ही किसी भी प्रकार के भांग के पौधे की खेती करने के लिए अधिकृत होंगे;
(घ) यह आवश्यक होगा कि भांग की खेती वाली भूमि की उपज, यानी भांग, को किसानों द्वारा इस संबंध में अधिकृत राज्य सरकार के अधिकारियों को सौंप दिया जाए;
(ई) राज्य सरकार को समय-समय पर भांग की आपूर्ति के लिए उत्पादकों को भुगतान की जाने वाली कीमत तय करने का अधिकार देना;
(f) उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (i) से (vi) में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए लाइसेंस या परमिट के प्रपत्र और शर्तें निर्धारित करना तथा वे प्राधिकारी जिनके द्वारा ऐसे लाइसेंस या परमिट प्रदान किए जा सकते हैं तथा इसके लिए प्रभारित किए जा सकने वाले शुल्क।
(क) अनुमति देना और विनियमित करना--
(i) अफीम के भूसे का कब्ज़ा, परिवहन, अंतरराज्यीय आयात, अंतरराज्यीय निर्यात, भंडारण, बिक्री, खरीद, उपभोग और उपयोग 1 [उन पौधों से उत्पादित अफीम के भूसे को छोड़कर जिनसे चीरा लगाकर रस नहीं निकाला गया है;]
(ii) अफीम का कब्ज़ा, परिवहन, अंतरराज्यीय आयात, अंतरराज्यीय निर्यात, बिक्री, खरीद, उपभोग और उपयोग;
(iii) किसी भी प्रकार के भांग के पौधे की खेती, उत्पादन, निर्माण, कब्ज़ा, परिवहन, अंतरराज्यीय आयात, अंतरराज्यीय निर्यात, बिक्री, खरीद, उपभोग या भांग का उपयोग (चरस को छोड़कर);
(iv) औषधीय अफीम या किसी भी निर्मित औषधि युक्त किसी भी तैयारी का निर्माण उन सामग्रियों से करना जिन पर निर्माता को कानूनी रूप से अधिकार प्राप्त है;
(v) 2 [निर्मित औषधियों (तैयार अफीम और आवश्यक मादक औषधियों के अलावा)] और कोका पत्ती तथा किसी भी निर्मित औषधि युक्त किसी भी तैयारी का कब्ज़ा, परिवहन, खरीद, बिक्री, अंतर-राज्यीय आयात, अंतर-राज्यीय निर्यात, उपयोग या उपभोग;
(vi) राज्य सरकार के साथ पंजीकृत किसी व्यसनी द्वारा चिकित्सा सलाह पर अपने व्यक्तिगत उपभोग के लिए वैध रूप से रखे गए अफीम से तैयार अफीम का निर्माण और कब्ज़ा:
बशर्ते कि उप-खंड (iv) और (v) के तहत बनाए गए नियमों में स्पष्ट रूप से दिए गए प्रावधानों को छोड़कर, धारा 8 की कोई भी बात सरकार की संपत्ति और कब्जे में मौजूद निर्मित दवाओं के अंतर-राज्यीय आयात, अंतर-राज्यीय निर्यात, परिवहन, कब्जे, खरीद, बिक्री, उपयोग या उपभोग पर लागू नहीं होगी।
इसके अलावा, पूर्ववर्ती परंतुक में निर्दिष्ट औषधियाँ किसी ऐसे व्यक्ति को बेची या वितरित नहीं की जाएँगी, जो उपर्युक्त उपखंडों के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार उनके कब्जे का हकदार नहीं है;
(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट किसी भी मामले पर राज्य सरकार के नियंत्रण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक कोई अन्य मामला निर्धारित करना।
(2) पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, विशेष रूप से, ऐसे नियम—
(क) राज्य सरकार को किसी भी स्थान को गोदाम घोषित करने का अधिकार होगा, जिसमें मालिकों का यह कर्तव्य होगा कि वे अंतरराज्यीय रूप से आयातित और अंतरराज्यीय निर्यात या भारत से निर्यात के लिए अभिप्रेत सभी अफीम के भूसे को जमा करें; गोदाम में रखे गए ऐसे अफीम के भूसे की सुरक्षित अभिरक्षा और बिक्री या अंतरराज्यीय निर्यात या भारत से निर्यात के लिए ऐसे अफीम के भूसे को हटाने को विनियमित करना; ऐसे भंडारण के लिए शुल्क लगाना और शुल्क के भुगतान में चूक होने पर गोदाम में रखे गए अफीम के भूसे के निपटान का तरीका और अवधि निर्धारित करना;
(ख) यह प्रावधान किया जाए कि किसी भी भांग के पौधे की खेती के लिए लाइसेंस दिए जाने की सीमा राज्य सरकार के आदेशों द्वारा या उसके अधीन समय-समय पर निर्धारित की जाएगी;
(ग) यह प्रावधान किया जाए कि केवल राज्य सरकार के निर्धारित प्राधिकारी द्वारा लाइसेंस प्राप्त कृषक ही किसी भी प्रकार के भांग के पौधे की खेती करने के लिए अधिकृत होंगे;
(घ) यह आवश्यक होगा कि भांग की खेती वाली भूमि की उपज, यानी भांग, को किसानों द्वारा इस संबंध में अधिकृत राज्य सरकार के अधिकारियों को सौंप दिया जाए;
(ई) राज्य सरकार को समय-समय पर भांग की आपूर्ति के लिए उत्पादकों को भुगतान की जाने वाली कीमत तय करने का अधिकार देना;
(f) उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (i) से (vi) में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए लाइसेंस या परमिट के प्रपत्र और शर्तें निर्धारित करना तथा वे प्राधिकारी जिनके द्वारा ऐसे लाइसेंस या परमिट प्रदान किए जा सकते हैं तथा इसके लिए प्रभारित किए जा सकने वाले शुल्क।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
