NDPS Act 48अध्याय V · Procedure
धारा 48 · अवैध रूप से उगाई गई फसल को कुर्क करने का अधिकार।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
कोई भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में विशेष रूप से सशक्त कोई भी मजिस्ट्रेट 1 [या धारा 42 के तहत सशक्त राजपत्रित रैंक का कोई भी अधिकारी] किसी भी अफीम पोस्त, भांग के पौधे या कोका के पौधे को कुर्क करने का आदेश दे सकता है, जिसके बारे में उसे यह मानने का कारण हो कि उसकी अवैध रूप से खेती की गई है और ऐसा करते समय वह ऐसा आदेश (फसल को नष्ट करने का आदेश सहित) पारित कर सकता है जैसा वह उचित समझे।
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