NDPS Act 2अध्याय I · Preliminary
धारा 2 · परिभाषाएँ।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--
1 [(i) "नशेड़ी" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो किसी मादक पदार्थ या मनोरोगी पदार्थ पर निर्भर हो;]
(ii) "बोर्ड" से तात्पर्य केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 (1963 का 54) के तहत गठित केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड से है;
(iii) "कैनाबिस (हेम्प)" का अर्थ है--
(क) चरस , अर्थात्, भांग के पौधे से प्राप्त पृथक राल, चाहे वह किसी भी रूप में हो, चाहे कच्चा हो या शुद्ध किया हुआ, और इसमें हशीश तेल या तरल हशीश के रूप में ज्ञात सांद्र तैयारी और राल भी शामिल है;
(ख) गांजा , अर्थात् कैनाबिस पौधे के फूल या फल वाले ऊपरी भाग (बीज और पत्तियों को छोड़कर, जब वे ऊपरी भाग के साथ न हों), चाहे उन्हें किसी भी नाम से जाना या नामित किया जाए; और
(ग) उपरोक्त किसी भी प्रकार के कैनाबिस या उससे तैयार किए गए किसी भी पेय का कोई भी मिश्रण, जिसमें कोई तटस्थ पदार्थ हो या न हो;
(iv) "कैनबिस का पौधा" से तात्पर्य कैनबिस वंश के किसी भी पौधे से है;
2 [(iva) "केंद्रीय सरकार के कारखाने" से तात्पर्य केंद्रीय सरकार के स्वामित्व वाले कारखाने या किसी ऐसी कंपनी के स्वामित्व वाले कारखाने से है जिसमें केंद्रीय सरकार कम से कम इक्यावन प्रतिशत चुकता शेयर पूंजी रखती है;]
(v) "कोका व्युत्पन्न" का अर्थ है--
(क) कच्ची कोकीन, अर्थात् कोका पत्ती का कोई भी अर्क जिसका उपयोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोकीन के निर्माण के लिए किया जा सकता है;
(ख) एक्गोनिन और एक्गोनिन के वे सभी व्युत्पन्न जिनसे इसे प्राप्त किया जा सकता है;
(ग) कोकीन, अर्थात् बेंज़ॉयल-एकगोनिन का मिथाइल एस्टर और उसके लवण; और
(घ) वे सभी तैयारियाँ जिनमें 0.1 प्रतिशत से अधिक कोकीन हो;
(vi) "कोका पत्ता" से तात्पर्य है--
(क) कोका पौधे की पत्ती, सिवाय उस पत्ती के जिससे सभी एक्गोनिन, कोकेन और अन्य सभी एक्गोनिन एल्कलॉइड हटा दिए गए हों;
(ख) किसी भी उदासीन पदार्थ के साथ या उसके बिना उसका कोई मिश्रण,
लेकिन इसमें 0.1 प्रतिशत से अधिक कोकीन युक्त कोई भी मिश्रण शामिल नहीं है;
(vii) "कोका पौधा" से तात्पर्य फ्रायथ्रोक्सिलोन वंश की किसी भी प्रजाति के पौधे से है;
3 [(viia) मादक दवाओं और मनोरोगी पदार्थों के संबंध में "वाणिज्यिक मात्रा" का अर्थ है, आधिकारिक राजपत्र में केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट मात्रा से अधिक कोई भी मात्रा;
(viib) "नियंत्रित वितरण" से तात्पर्य मादक पदार्थों, मनोरोगी पदार्थों, नियंत्रित पदार्थों या उनके स्थान पर प्रतिस्थापित पदार्थों की अवैध या संदिग्ध खेपों को भारत के क्षेत्र से बाहर, या उसके माध्यम से या उसमें प्रवेश करने की अनुमति देने की तकनीक से है, जो इस अधिनियम के तहत अपराध करने में शामिल व्यक्तियों की पहचान करने के उद्देश्य से धारा 50ए के तहत विधिवत अधिकृत अधिकारी या इस संबंध में सशक्त अधिकारी के ज्ञान और पर्यवेक्षण के तहत की जाती है;
(viic) "समरूप कानून" से तात्पर्य इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप किसी भी कानून से है;]
4 [ 5 [(viid)] "नियंत्रित पदार्थ" से तात्पर्य किसी ऐसे पदार्थ से है जिसे केंद्र सरकार, मादक दवाओं या मनोरोगी पदार्थों के उत्पादन या निर्माण में उसके संभावित उपयोग के संबंध में उपलब्ध जानकारी को ध्यान में रखते हुए या किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियंत्रित पदार्थ घोषित कर सकती है;]
(viii) "परिवहन" से तात्पर्य किसी भी प्रकार के परिवहन से है तथा इसमें कोई विमान, वाहन या पोत शामिल है;
2 [(viiia) "आवश्यक मादक औषधि" से तात्पर्य केंद्र सरकार द्वारा चिकित्सा एवं वैज्ञानिक उपयोग के लिए अधिसूचित मादक औषधि से है;]
4 [ 6 [(viiiib)] मादक दवाओं और मनोरोगी पदार्थों के संबंध में "अवैध व्यापार" का अर्थ है--
(i) कोका के पौधे की खेती करना या कोका के पौधे के किसी भाग को इकट्ठा करना;
(ii) अफीम पोस्त या किसी भी प्रकार के भांग के पौधे की खेती करना;
(iii) मादक पदार्थों या मनोरोगी पदार्थों के उत्पादन, निर्माण, कब्जे, बिक्री, खरीद, परिवहन, भंडारण, छुपाने, उपयोग या उपभोग, अंतर-राज्यीय आयात, अंतर-राज्यीय निर्यात, भारत में आयात, भारत से निर्यात या स्थानांतरण में संलग्न होना;
(iv) उपखंड (i) से (iii) में निर्दिष्ट गतिविधियों के अलावा मादक पदार्थों या मनोरोगी पदार्थों से संबंधित किसी भी गतिविधि में लेन-देन करना; या
(v) उपखंड (i) से (iv) में निर्दिष्ट गतिविधियों में से किसी को चलाने के लिए किसी परिसर का संचालन करना या उसे किराए पर देना।
इस अधिनियम के तहत, या इसके अंतर्गत बनाए गए किसी नियम या आदेश के तहत, या इसके अंतर्गत जारी किए गए किसी लाइसेंस, शर्त या प्राधिकरण की किसी शर्त के तहत अनुमत लोगों के अलावा, इसमें शामिल हैं--
(1) उपर्युक्त गतिविधियों में से किसी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्तपोषण करना;
(2) उपर्युक्त गतिविधियों में से किसी को करने में सहायता करना या समर्थन देना; और
(3) उपर्युक्त गतिविधियों में संलग्न व्यक्तियों को शरण देना;]
(ix) "अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन" से तात्पर्य है--
(क) मार्च 1961 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा अपनाई गई मादक पदार्थों पर एकल सम्मेलन, 1961;
(ख) उपखंड (क) में उल्लिखित सम्मेलन में संशोधन करने वाला प्रोटोकॉल, जिसे मार्च 1972 में जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा अपनाया गया था;
(ग) मनोविकारकारी पदार्थों पर सम्मेलन, 1971 जिसे फरवरी 1971 में वियना में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा अपनाया गया था; और
(घ) मादक पदार्थों या मनोरोगी पदार्थों से संबंधित कोई अन्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, प्रोटोकॉल या अन्य दस्तावेज जो किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में संशोधन करता हो, जिसे भारत इस अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद अनुमोदित या स्वीकार कर सकता है;
(x) मादक दवाओं या मनोरोगी पदार्थों के संबंध में "निर्माण" में निम्नलिखित शामिल हैं--
(1) उत्पादन के अतिरिक्त वे सभी प्रक्रियाएँ जिनके द्वारा ऐसी औषधियाँ या पदार्थ प्राप्त किए जा सकते हैं;
(2) ऐसी औषधियों या पदार्थों का शोधन;
(3) ऐसी दवाओं या पदार्थों का रूपांतरण; और
(4) किसी दवा की तैयारी करना (नुस्खे पर फार्मेसी में दिए गए नुस्खे के अलावा) जिसमें शामिल हो या हो
ऐसी दवाएँ या पदार्थ;
(xi) "निर्मित औषधि" से तात्पर्य है--
(क) कोका से बने सभी उत्पाद, औषधीय भांग, अफीम से बने उत्पाद और खसखस के भूसे से बना सांद्र पदार्थ;
(ख) कोई अन्य मादक पदार्थ या औषधि जिसे केंद्र सरकार, उसकी प्रकृति के संबंध में उपलब्ध जानकारी को ध्यान में रखते हुए या किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के तहत किसी निर्णय (यदि कोई हो) के अनुसार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्मित औषधि घोषित कर सकती है।
लेकिन इसमें कोई भी मादक पदार्थ या औषधि शामिल नहीं है जिसे केंद्र सरकार, उसकी प्रकृति के बारे में उपलब्ध जानकारी को ध्यान में रखते हुए या किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के तहत किसी निर्णय (यदि कोई हो) के आधार पर, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निर्मित औषधि घोषित न करे;
(xii) "औषधीय कैनाबिस", यानी औषधीय भांग, का अर्थ है कैनाबिस (भांग) का कोई भी अर्क या टिंचर;
(xiii) "नारकोटिक्स कमिश्नर" से तात्पर्य धारा 5 के अधीन नियुक्त नारकोटिक्स कमिश्नर से है;
(xiv) "नशीली दवा" का अर्थ है कोका पत्ती, भांग (हेम्प), अफीम, अफीम का भूसा और इसमें सभी निर्मित दवाएं शामिल हैं;
(15) "अफीम" का अर्थ है--
(क) अफीम पोस्त का जमा हुआ रस; और
(ख) अफीम पोस्त के जमे हुए रस का कोई भी मिश्रण, जिसमें कोई तटस्थ पदार्थ हो या न हो,
लेकिन इसमें 0.2 प्रतिशत से अधिक मॉर्फिन युक्त कोई भी तैयारी शामिल नहीं है;
(xvi) "अफीम व्युत्पन्न" से तात्पर्य है--
(क) औषधीय अफीम, अर्थात् अफीम जो भारतीय औषध संहिता या केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित किसी अन्य औषध संहिता की आवश्यकताओं के अनुसार औषधीय उपयोग के लिए अनुकूल बनाने हेतु आवश्यक प्रक्रियाओं से गुजरी हो, चाहे वह पाउडर के रूप में हो, दानेदार हो, या किसी अन्य रूप में हो, या तटस्थ पदार्थों के साथ मिश्रित हो;
(ख) तैयार अफीम, अर्थात् अफीम का कोई भी उत्पाद जो अफीम को धूम्रपान के लिए उपयुक्त अर्क में बदलने के लिए डिज़ाइन की गई प्रक्रियाओं की किसी श्रृंखला द्वारा प्राप्त किया जाता है और अफीम के धूम्रपान के बाद बचा हुआ मैल या अन्य अवशेष;
(सी) फेनेंथ्रीन एल्कलॉइड, अर्थात् मॉर्फिन, कोडीन, थेबेन और उनके लवण;
(घ) डायएसिटाइलमॉर्फिन, अर्थात् वह एल्कलॉइड जिसे डायमॉर्फिन या हेरोइन के नाम से भी जाना जाता है और इसके लवण; और
(ई) वे सभी तैयारियाँ जिनमें 0.2 प्रतिशत से अधिक मॉर्फिन हो या जिनमें कोई डायएसिटाइलमॉर्फिन हो;
(17i) "अफीम पोस्त" का अर्थ है--
(क) पैपावर सोम्निफेरम एल प्रजाति का पौधा; और
(ख) पैपावर की किसी अन्य प्रजाति का पौधा जिससे अफीम या कोई फेनेंथ्रीन एल्कलॉइड निकाला जा सकता है और जिसे केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अफीम पोस्त घोषित कर सकती है;
(xviii) "पोस्ता का भूसा" से तात्पर्य कटाई के बाद अफीम पोस्त के सभी भागों (बीजों को छोड़कर) से है, चाहे वे अपने मूल रूप में हों या कटे, कुचले या पाउडर किए गए हों और चाहे उनसे रस निकाला गया हो या नहीं;
(xix) "पोस्ता भूसा सांद्रण" से तात्पर्य उस पदार्थ से है जो पोस्ता भूसे के एल्कलॉइडों के सांद्रण की प्रक्रिया में प्रवेश करने पर प्राप्त होता है;
(xx) मादक औषधि या मनोरोगी पदार्थ के संबंध में "तैयारी" का अर्थ है खुराक के रूप में ऐसी एक या एक से अधिक औषधियाँ या पदार्थ या कोई घोल या मिश्रण, चाहे भौतिक अवस्था में हो, जिसमें ऐसी एक या एक से अधिक औषधियाँ या पदार्थ हों;
(xxi) "निर्धारित" से तात्पर्य इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित से है;
(xxii) "उत्पादन" का अर्थ है अफीम, खसखस की भूसी, कोका के पत्ते या भांग को उन पौधों से अलग करना जिनसे वे प्राप्त होते हैं;
(xxiii) "मनोरोगी पदार्थ" से तात्पर्य अनुसूची में निर्दिष्ट मनोरोगी पदार्थों की सूची में शामिल किसी भी प्राकृतिक या कृत्रिम पदार्थ, या किसी प्राकृतिक सामग्री, या ऐसे पदार्थ या सामग्री के किसी लवण या तैयारी से है;
7 [(xxiiia) मादक दवाओं और मनोरोगी पदार्थों के संबंध में "छोटी मात्रा" का अर्थ है, आधिकारिक राजपत्र में केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट मात्रा से कम कोई भी मात्रा;]
(xxiv) "अंतर-राज्य आयात करना" का अर्थ है भारत में किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत के किसी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से लाना;
(xxv) "भारत में आयात करना", इसके व्याकरणिक विविधताओं और समरूप अभिव्यक्तियों के साथ, का अर्थ है भारत के बाहर किसी स्थान से भारत में लाना और इसमें भारत में किसी बंदरगाह या हवाई अड्डे या स्थान पर मादक पदार्थ या मनोरोगी पदार्थ लाना शामिल है, जिसे जहाज, विमान, वाहन या किसी अन्य परिवहन से हटाए बिना भारत से बाहर ले जाया जाना है।
स्पष्टीकरण .--इस खंड और खंड (xxvi) के प्रयोजनों के लिए, "भारत" में भारत के प्रादेशिक जल शामिल हैं।
(xxvi) "भारत से निर्यात करना", इसके व्याकरणिक विविधताओं और समरूप अभिव्यक्तियों के साथ, का अर्थ है भारत से बाहर किसी स्थान पर ले जाना;
(xxvii) "अंतर-राज्य निर्यात करना" का अर्थ है भारत में किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से भारत के किसी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ले जाना;
(xxviii) "परिवहन करना" का अर्थ है किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना;
8 [(xxviiia) मादक दवाओं और मनोरोगी पदार्थों के संबंध में "उपयोग" का अर्थ व्यक्तिगत उपभोग को छोड़कर किसी भी प्रकार का उपयोग है;]
(xxix) यहाँ प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियाँ जो परिभाषित नहीं हैं, परन्तु दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (2 ऑफ 1974) में परिभाषित हैं, उनका वही अर्थ होगा जो उस संहिता में उन्हें दिया गया है।
स्पष्टीकरण .-- खंड (v) , (vi) , (xv) और (xvi) के प्रयोजनों के लिए, तरल तैयारियों के मामले में प्रतिशत की गणना इस आधार पर की जाएगी कि किसी पदार्थ का एक प्रतिशत युक्त तैयारी का अर्थ ऐसी तैयारी है जिसमें प्रत्येक सौ मिलीलीटर तैयारी में एक ग्राम पदार्थ (यदि ठोस हो) या एक मिलीलीटर पदार्थ (यदि तरल हो) समाहित हो, और इसी प्रकार किसी भी अधिक या कम प्रतिशत के लिए अनुपात में।
बशर्ते कि केंद्र सरकार, तरल पदार्थों में प्रतिशत की गणना करने की विधियों के क्षेत्र में हुए विकास को ध्यान में रखते हुए, नियमों द्वारा कोई अन्य आधार निर्धारित कर सकती है जिसे वह ऐसी गणना के लिए उपयुक्त समझे।
1 [(i) "नशेड़ी" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो किसी मादक पदार्थ या मनोरोगी पदार्थ पर निर्भर हो;]
(ii) "बोर्ड" से तात्पर्य केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 (1963 का 54) के तहत गठित केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड से है;
(iii) "कैनाबिस (हेम्प)" का अर्थ है--
(क) चरस , अर्थात्, भांग के पौधे से प्राप्त पृथक राल, चाहे वह किसी भी रूप में हो, चाहे कच्चा हो या शुद्ध किया हुआ, और इसमें हशीश तेल या तरल हशीश के रूप में ज्ञात सांद्र तैयारी और राल भी शामिल है;
(ख) गांजा , अर्थात् कैनाबिस पौधे के फूल या फल वाले ऊपरी भाग (बीज और पत्तियों को छोड़कर, जब वे ऊपरी भाग के साथ न हों), चाहे उन्हें किसी भी नाम से जाना या नामित किया जाए; और
(ग) उपरोक्त किसी भी प्रकार के कैनाबिस या उससे तैयार किए गए किसी भी पेय का कोई भी मिश्रण, जिसमें कोई तटस्थ पदार्थ हो या न हो;
(iv) "कैनबिस का पौधा" से तात्पर्य कैनबिस वंश के किसी भी पौधे से है;
2 [(iva) "केंद्रीय सरकार के कारखाने" से तात्पर्य केंद्रीय सरकार के स्वामित्व वाले कारखाने या किसी ऐसी कंपनी के स्वामित्व वाले कारखाने से है जिसमें केंद्रीय सरकार कम से कम इक्यावन प्रतिशत चुकता शेयर पूंजी रखती है;]
(v) "कोका व्युत्पन्न" का अर्थ है--
(क) कच्ची कोकीन, अर्थात् कोका पत्ती का कोई भी अर्क जिसका उपयोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोकीन के निर्माण के लिए किया जा सकता है;
(ख) एक्गोनिन और एक्गोनिन के वे सभी व्युत्पन्न जिनसे इसे प्राप्त किया जा सकता है;
(ग) कोकीन, अर्थात् बेंज़ॉयल-एकगोनिन का मिथाइल एस्टर और उसके लवण; और
(घ) वे सभी तैयारियाँ जिनमें 0.1 प्रतिशत से अधिक कोकीन हो;
(vi) "कोका पत्ता" से तात्पर्य है--
(क) कोका पौधे की पत्ती, सिवाय उस पत्ती के जिससे सभी एक्गोनिन, कोकेन और अन्य सभी एक्गोनिन एल्कलॉइड हटा दिए गए हों;
(ख) किसी भी उदासीन पदार्थ के साथ या उसके बिना उसका कोई मिश्रण,
लेकिन इसमें 0.1 प्रतिशत से अधिक कोकीन युक्त कोई भी मिश्रण शामिल नहीं है;
(vii) "कोका पौधा" से तात्पर्य फ्रायथ्रोक्सिलोन वंश की किसी भी प्रजाति के पौधे से है;
3 [(viia) मादक दवाओं और मनोरोगी पदार्थों के संबंध में "वाणिज्यिक मात्रा" का अर्थ है, आधिकारिक राजपत्र में केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट मात्रा से अधिक कोई भी मात्रा;
(viib) "नियंत्रित वितरण" से तात्पर्य मादक पदार्थों, मनोरोगी पदार्थों, नियंत्रित पदार्थों या उनके स्थान पर प्रतिस्थापित पदार्थों की अवैध या संदिग्ध खेपों को भारत के क्षेत्र से बाहर, या उसके माध्यम से या उसमें प्रवेश करने की अनुमति देने की तकनीक से है, जो इस अधिनियम के तहत अपराध करने में शामिल व्यक्तियों की पहचान करने के उद्देश्य से धारा 50ए के तहत विधिवत अधिकृत अधिकारी या इस संबंध में सशक्त अधिकारी के ज्ञान और पर्यवेक्षण के तहत की जाती है;
(viic) "समरूप कानून" से तात्पर्य इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप किसी भी कानून से है;]
4 [ 5 [(viid)] "नियंत्रित पदार्थ" से तात्पर्य किसी ऐसे पदार्थ से है जिसे केंद्र सरकार, मादक दवाओं या मनोरोगी पदार्थों के उत्पादन या निर्माण में उसके संभावित उपयोग के संबंध में उपलब्ध जानकारी को ध्यान में रखते हुए या किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियंत्रित पदार्थ घोषित कर सकती है;]
(viii) "परिवहन" से तात्पर्य किसी भी प्रकार के परिवहन से है तथा इसमें कोई विमान, वाहन या पोत शामिल है;
2 [(viiia) "आवश्यक मादक औषधि" से तात्पर्य केंद्र सरकार द्वारा चिकित्सा एवं वैज्ञानिक उपयोग के लिए अधिसूचित मादक औषधि से है;]
4 [ 6 [(viiiib)] मादक दवाओं और मनोरोगी पदार्थों के संबंध में "अवैध व्यापार" का अर्थ है--
(i) कोका के पौधे की खेती करना या कोका के पौधे के किसी भाग को इकट्ठा करना;
(ii) अफीम पोस्त या किसी भी प्रकार के भांग के पौधे की खेती करना;
(iii) मादक पदार्थों या मनोरोगी पदार्थों के उत्पादन, निर्माण, कब्जे, बिक्री, खरीद, परिवहन, भंडारण, छुपाने, उपयोग या उपभोग, अंतर-राज्यीय आयात, अंतर-राज्यीय निर्यात, भारत में आयात, भारत से निर्यात या स्थानांतरण में संलग्न होना;
(iv) उपखंड (i) से (iii) में निर्दिष्ट गतिविधियों के अलावा मादक पदार्थों या मनोरोगी पदार्थों से संबंधित किसी भी गतिविधि में लेन-देन करना; या
(v) उपखंड (i) से (iv) में निर्दिष्ट गतिविधियों में से किसी को चलाने के लिए किसी परिसर का संचालन करना या उसे किराए पर देना।
इस अधिनियम के तहत, या इसके अंतर्गत बनाए गए किसी नियम या आदेश के तहत, या इसके अंतर्गत जारी किए गए किसी लाइसेंस, शर्त या प्राधिकरण की किसी शर्त के तहत अनुमत लोगों के अलावा, इसमें शामिल हैं--
(1) उपर्युक्त गतिविधियों में से किसी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्तपोषण करना;
(2) उपर्युक्त गतिविधियों में से किसी को करने में सहायता करना या समर्थन देना; और
(3) उपर्युक्त गतिविधियों में संलग्न व्यक्तियों को शरण देना;]
(ix) "अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन" से तात्पर्य है--
(क) मार्च 1961 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा अपनाई गई मादक पदार्थों पर एकल सम्मेलन, 1961;
(ख) उपखंड (क) में उल्लिखित सम्मेलन में संशोधन करने वाला प्रोटोकॉल, जिसे मार्च 1972 में जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा अपनाया गया था;
(ग) मनोविकारकारी पदार्थों पर सम्मेलन, 1971 जिसे फरवरी 1971 में वियना में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा अपनाया गया था; और
(घ) मादक पदार्थों या मनोरोगी पदार्थों से संबंधित कोई अन्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, प्रोटोकॉल या अन्य दस्तावेज जो किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में संशोधन करता हो, जिसे भारत इस अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद अनुमोदित या स्वीकार कर सकता है;
(x) मादक दवाओं या मनोरोगी पदार्थों के संबंध में "निर्माण" में निम्नलिखित शामिल हैं--
(1) उत्पादन के अतिरिक्त वे सभी प्रक्रियाएँ जिनके द्वारा ऐसी औषधियाँ या पदार्थ प्राप्त किए जा सकते हैं;
(2) ऐसी औषधियों या पदार्थों का शोधन;
(3) ऐसी दवाओं या पदार्थों का रूपांतरण; और
(4) किसी दवा की तैयारी करना (नुस्खे पर फार्मेसी में दिए गए नुस्खे के अलावा) जिसमें शामिल हो या हो
ऐसी दवाएँ या पदार्थ;
(xi) "निर्मित औषधि" से तात्पर्य है--
(क) कोका से बने सभी उत्पाद, औषधीय भांग, अफीम से बने उत्पाद और खसखस के भूसे से बना सांद्र पदार्थ;
(ख) कोई अन्य मादक पदार्थ या औषधि जिसे केंद्र सरकार, उसकी प्रकृति के संबंध में उपलब्ध जानकारी को ध्यान में रखते हुए या किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के तहत किसी निर्णय (यदि कोई हो) के अनुसार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्मित औषधि घोषित कर सकती है।
लेकिन इसमें कोई भी मादक पदार्थ या औषधि शामिल नहीं है जिसे केंद्र सरकार, उसकी प्रकृति के बारे में उपलब्ध जानकारी को ध्यान में रखते हुए या किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के तहत किसी निर्णय (यदि कोई हो) के आधार पर, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निर्मित औषधि घोषित न करे;
(xii) "औषधीय कैनाबिस", यानी औषधीय भांग, का अर्थ है कैनाबिस (भांग) का कोई भी अर्क या टिंचर;
(xiii) "नारकोटिक्स कमिश्नर" से तात्पर्य धारा 5 के अधीन नियुक्त नारकोटिक्स कमिश्नर से है;
(xiv) "नशीली दवा" का अर्थ है कोका पत्ती, भांग (हेम्प), अफीम, अफीम का भूसा और इसमें सभी निर्मित दवाएं शामिल हैं;
(15) "अफीम" का अर्थ है--
(क) अफीम पोस्त का जमा हुआ रस; और
(ख) अफीम पोस्त के जमे हुए रस का कोई भी मिश्रण, जिसमें कोई तटस्थ पदार्थ हो या न हो,
लेकिन इसमें 0.2 प्रतिशत से अधिक मॉर्फिन युक्त कोई भी तैयारी शामिल नहीं है;
(xvi) "अफीम व्युत्पन्न" से तात्पर्य है--
(क) औषधीय अफीम, अर्थात् अफीम जो भारतीय औषध संहिता या केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित किसी अन्य औषध संहिता की आवश्यकताओं के अनुसार औषधीय उपयोग के लिए अनुकूल बनाने हेतु आवश्यक प्रक्रियाओं से गुजरी हो, चाहे वह पाउडर के रूप में हो, दानेदार हो, या किसी अन्य रूप में हो, या तटस्थ पदार्थों के साथ मिश्रित हो;
(ख) तैयार अफीम, अर्थात् अफीम का कोई भी उत्पाद जो अफीम को धूम्रपान के लिए उपयुक्त अर्क में बदलने के लिए डिज़ाइन की गई प्रक्रियाओं की किसी श्रृंखला द्वारा प्राप्त किया जाता है और अफीम के धूम्रपान के बाद बचा हुआ मैल या अन्य अवशेष;
(सी) फेनेंथ्रीन एल्कलॉइड, अर्थात् मॉर्फिन, कोडीन, थेबेन और उनके लवण;
(घ) डायएसिटाइलमॉर्फिन, अर्थात् वह एल्कलॉइड जिसे डायमॉर्फिन या हेरोइन के नाम से भी जाना जाता है और इसके लवण; और
(ई) वे सभी तैयारियाँ जिनमें 0.2 प्रतिशत से अधिक मॉर्फिन हो या जिनमें कोई डायएसिटाइलमॉर्फिन हो;
(17i) "अफीम पोस्त" का अर्थ है--
(क) पैपावर सोम्निफेरम एल प्रजाति का पौधा; और
(ख) पैपावर की किसी अन्य प्रजाति का पौधा जिससे अफीम या कोई फेनेंथ्रीन एल्कलॉइड निकाला जा सकता है और जिसे केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अफीम पोस्त घोषित कर सकती है;
(xviii) "पोस्ता का भूसा" से तात्पर्य कटाई के बाद अफीम पोस्त के सभी भागों (बीजों को छोड़कर) से है, चाहे वे अपने मूल रूप में हों या कटे, कुचले या पाउडर किए गए हों और चाहे उनसे रस निकाला गया हो या नहीं;
(xix) "पोस्ता भूसा सांद्रण" से तात्पर्य उस पदार्थ से है जो पोस्ता भूसे के एल्कलॉइडों के सांद्रण की प्रक्रिया में प्रवेश करने पर प्राप्त होता है;
(xx) मादक औषधि या मनोरोगी पदार्थ के संबंध में "तैयारी" का अर्थ है खुराक के रूप में ऐसी एक या एक से अधिक औषधियाँ या पदार्थ या कोई घोल या मिश्रण, चाहे भौतिक अवस्था में हो, जिसमें ऐसी एक या एक से अधिक औषधियाँ या पदार्थ हों;
(xxi) "निर्धारित" से तात्पर्य इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित से है;
(xxii) "उत्पादन" का अर्थ है अफीम, खसखस की भूसी, कोका के पत्ते या भांग को उन पौधों से अलग करना जिनसे वे प्राप्त होते हैं;
(xxiii) "मनोरोगी पदार्थ" से तात्पर्य अनुसूची में निर्दिष्ट मनोरोगी पदार्थों की सूची में शामिल किसी भी प्राकृतिक या कृत्रिम पदार्थ, या किसी प्राकृतिक सामग्री, या ऐसे पदार्थ या सामग्री के किसी लवण या तैयारी से है;
7 [(xxiiia) मादक दवाओं और मनोरोगी पदार्थों के संबंध में "छोटी मात्रा" का अर्थ है, आधिकारिक राजपत्र में केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट मात्रा से कम कोई भी मात्रा;]
(xxiv) "अंतर-राज्य आयात करना" का अर्थ है भारत में किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत के किसी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से लाना;
(xxv) "भारत में आयात करना", इसके व्याकरणिक विविधताओं और समरूप अभिव्यक्तियों के साथ, का अर्थ है भारत के बाहर किसी स्थान से भारत में लाना और इसमें भारत में किसी बंदरगाह या हवाई अड्डे या स्थान पर मादक पदार्थ या मनोरोगी पदार्थ लाना शामिल है, जिसे जहाज, विमान, वाहन या किसी अन्य परिवहन से हटाए बिना भारत से बाहर ले जाया जाना है।
स्पष्टीकरण .--इस खंड और खंड (xxvi) के प्रयोजनों के लिए, "भारत" में भारत के प्रादेशिक जल शामिल हैं।
(xxvi) "भारत से निर्यात करना", इसके व्याकरणिक विविधताओं और समरूप अभिव्यक्तियों के साथ, का अर्थ है भारत से बाहर किसी स्थान पर ले जाना;
(xxvii) "अंतर-राज्य निर्यात करना" का अर्थ है भारत में किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से भारत के किसी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ले जाना;
(xxviii) "परिवहन करना" का अर्थ है किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना;
8 [(xxviiia) मादक दवाओं और मनोरोगी पदार्थों के संबंध में "उपयोग" का अर्थ व्यक्तिगत उपभोग को छोड़कर किसी भी प्रकार का उपयोग है;]
(xxix) यहाँ प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियाँ जो परिभाषित नहीं हैं, परन्तु दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (2 ऑफ 1974) में परिभाषित हैं, उनका वही अर्थ होगा जो उस संहिता में उन्हें दिया गया है।
स्पष्टीकरण .-- खंड (v) , (vi) , (xv) और (xvi) के प्रयोजनों के लिए, तरल तैयारियों के मामले में प्रतिशत की गणना इस आधार पर की जाएगी कि किसी पदार्थ का एक प्रतिशत युक्त तैयारी का अर्थ ऐसी तैयारी है जिसमें प्रत्येक सौ मिलीलीटर तैयारी में एक ग्राम पदार्थ (यदि ठोस हो) या एक मिलीलीटर पदार्थ (यदि तरल हो) समाहित हो, और इसी प्रकार किसी भी अधिक या कम प्रतिशत के लिए अनुपात में।
बशर्ते कि केंद्र सरकार, तरल पदार्थों में प्रतिशत की गणना करने की विधियों के क्षेत्र में हुए विकास को ध्यान में रखते हुए, नियमों द्वारा कोई अन्य आधार निर्धारित कर सकती है जिसे वह ऐसी गणना के लिए उपयुक्त समझे।
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