NDPS Act 53अध्याय V · Procedure
धारा 53 · कुछ विभागों के अधिकारियों को पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के समान शक्तियां प्रदान करने का अधिकार।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्र सरकार, राज्य सरकार से परामर्श करने के बाद, आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, नारकोटिक्स, सीमा शुल्क, राजस्व खुफिया विभाग [ या केंद्र सरकार के किसी अन्य विभाग, जिसमें अर्धसैनिक बल या सशस्त्र बल या ऐसे अधिकारियों का कोई वर्ग शामिल है] के किसी अधिकारी को इस अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की जांच के लिए पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की शक्तियां प्रदान कर सकती है।
(2) राज्य सरकार, आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, औषधि नियंत्रण, राजस्व या उत्पाद शुल्क विभाग [या किसी अन्य विभाग] के किसी अधिकारी या ऐसे अधिकारियों के किसी वर्ग को इस अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की जांच के लिए पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की शक्तियां प्रदान कर सकती है।
(2) राज्य सरकार, आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, औषधि नियंत्रण, राजस्व या उत्पाद शुल्क विभाग [या किसी अन्य विभाग] के किसी अधिकारी या ऐसे अधिकारियों के किसी वर्ग को इस अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की जांच के लिए पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की शक्तियां प्रदान कर सकती है।
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