NDPS Act 70अध्याय VI · Miscellaneous
धारा 70 · नियम बनाते समय केंद्र सरकार और राज्य सरकार को अंतरराष्ट्रीय समझौतों का ध्यान रखना चाहिए।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
जहां कहीं भी इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार या राज्य सरकार को नियम बनाने का अधिकार दिया गया है, वहां केंद्र सरकार या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए, नियम बनाते समय मादक पदार्थों पर एकल सम्मेलन, 1961, उक्त सम्मेलन में संशोधन करने वाले 1972 के प्रोटोकॉल और मनो-उष्णकटिबंधीय पदार्थों पर सम्मेलन, 1971, जिसमें भारत एक पक्षकार है, तथा मादक पदार्थों या मनो-उष्णकटिबंधीय पदार्थों से संबंधित किसी अन्य अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, जिसमें भारत एक पक्षकार बन सकता है, के प्रावधानों को ध्यान में रख सकती है।
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