NDPS Act 8अध्याय III · Prohibition, Control and Regulation
धारा 8 · कुछ कार्यों पर प्रतिबंध।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा--
(क) किसी कोका पौधे की खेती करना या कोका पौधे का कोई भाग एकत्र करना; या
(ख) अफीम पोस्त या किसी भी प्रकार के भांग के पौधे की खेती करना; या
(ग) किसी भी मादक औषधि या मनोरोगी पदार्थ का उत्पादन, निर्माण, कब्ज़ा, बिक्री, खरीद, परिवहन, भंडारण, उपयोग, उपभोग, अंतरराज्यीय आयात, अंतरराज्यीय निर्यात, भारत में आयात, भारत से निर्यात या स्थानांतरण करना, चिकित्सा या वैज्ञानिक उद्देश्यों को छोड़कर और इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों या आदेशों के प्रावधानों द्वारा निर्धारित तरीके और सीमा तक, और यदि कोई ऐसा प्रावधान लाइसेंस, परमिट या प्राधिकरण के रूप में कोई आवश्यकता निर्धारित करता है, तो ऐसे लाइसेंस, परमिट या प्राधिकरण की शर्तों और नियमों के अनुसार भी।
इस अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए, गांजा उत्पादन के लिए भांग के पौधे की खेती पर या चिकित्सा एवं वैज्ञानिक प्रयोजनों के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए गांजा के उत्पादन, कब्जे, उपयोग, उपभोग, खरीद, बिक्री, परिवहन, भंडारण, अंतरराज्यीय आयात और अंतरराज्यीय निर्यात पर प्रतिबंध केवल उस तिथि से प्रभावी होगा जो केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट करे।
1. इसके अलावा, इस खंड में कोई भी बात सजावटी प्रयोजनों के लिए अफीम के भूसे के निर्यात पर लागू नहीं होगी।
(क) किसी कोका पौधे की खेती करना या कोका पौधे का कोई भाग एकत्र करना; या
(ख) अफीम पोस्त या किसी भी प्रकार के भांग के पौधे की खेती करना; या
(ग) किसी भी मादक औषधि या मनोरोगी पदार्थ का उत्पादन, निर्माण, कब्ज़ा, बिक्री, खरीद, परिवहन, भंडारण, उपयोग, उपभोग, अंतरराज्यीय आयात, अंतरराज्यीय निर्यात, भारत में आयात, भारत से निर्यात या स्थानांतरण करना, चिकित्सा या वैज्ञानिक उद्देश्यों को छोड़कर और इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों या आदेशों के प्रावधानों द्वारा निर्धारित तरीके और सीमा तक, और यदि कोई ऐसा प्रावधान लाइसेंस, परमिट या प्राधिकरण के रूप में कोई आवश्यकता निर्धारित करता है, तो ऐसे लाइसेंस, परमिट या प्राधिकरण की शर्तों और नियमों के अनुसार भी।
इस अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए, गांजा उत्पादन के लिए भांग के पौधे की खेती पर या चिकित्सा एवं वैज्ञानिक प्रयोजनों के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए गांजा के उत्पादन, कब्जे, उपयोग, उपभोग, खरीद, बिक्री, परिवहन, भंडारण, अंतरराज्यीय आयात और अंतरराज्यीय निर्यात पर प्रतिबंध केवल उस तिथि से प्रभावी होगा जो केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट करे।
1. इसके अलावा, इस खंड में कोई भी बात सजावटी प्रयोजनों के लिए अफीम के भूसे के निर्यात पर लागू नहीं होगी।
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