NDPS Act 47अध्याय V · Procedure
धारा 47 · कुछ अधिकारियों का यह कर्तव्य है कि वे अवैध खेती की जानकारी दें।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
सरकार का प्रत्येक अधिकारी और प्रत्येक पंच, सरपंच और अन्य ग्राम अधिकारी, चाहे वे किसी भी प्रकार के हों, धारा 42 में उल्लिखित किसी भी विभाग या पुलिस के किसी भी अधिकारी को तत्काल सूचना देंगे, जब उन्हें यह जानकारी प्राप्त हो कि किसी भूमि पर अफीम पोस्त, भांग या कोका की अवैध खेती की गई है, और सरकार का प्रत्येक ऐसा अधिकारी, पंच, सरपंच और अन्य ग्राम अधिकारी जो ऐसी सूचना देने में लापरवाही करता है, दंडनीय होगा।
अपराध एक नज़र में
- दंड
- धारा 32 के अधीन दंडनीय, जो बिना अलग दंड वाले उल्लंघन का सामान्य दंड है।
- संज्ञेय
- संज्ञेय
- जमानतीय
- जमानतीय
- विचारण न्यायालय
- कोई भी मजिस्ट्रेट
- संज्ञेय — पुलिस बिना वारंट गिरफ़्तार कर सकती है
- जमानतीय — जमानत आपका अधिकार है — थाने से भी मिल सकती है
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