NDPS Act 76अध्याय VI · Miscellaneous
धारा 76 · नियम बनाने की केंद्र सरकार की शक्ति
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए, केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बना सकती है।
(2) पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या इनमें से किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात्:--
(क) धारा 2 के खंड (v), (vi), (xiv) और (xv) के प्रयोजनों के लिए तरल तैयारियों के मामले में प्रतिशत की गणना करने की विधि;
(ख) धारा 34 के तहत निष्पादित किए जाने वाले शांति बनाए रखने के बांड का प्रपत्र;
(ग) धारा 39 की उपधारा (1) के तहत चिकित्सा उपचार हेतु व्यसनी दोषी की रिहाई के लिए निष्पादित किए जाने वाले बांड का प्रपत्र तथा उस धारा की उपधारा (2) के तहत उचित चेतावनी के बाद उसकी रिहाई से पहले ऐसे दोषी द्वारा निष्पादित किया जाने वाला बांड;
1 [(ca) धारा 50ए के तहत नियंत्रित प्रसव किस प्रकार किया जाना है;]
(घ) वह प्राधिकारी या वह व्यक्ति जिसके द्वारा और जिस विधि से भारत के बाहर किसी स्थान से प्राप्त दस्तावेज को धारा 66 के खंड (ii) के अधीन प्रमाणित किया जाएगा;
2 [(da) वह तरीका और वे शर्तें जिनके अधीन प्रशासक द्वारा धारा 68जी की उपधारा (2) के अधीन संपत्तियों का प्रबंधन किया जाएगा;
3 * * * * *
(डीसी) अपीलीय न्यायाधिकरण के अभिलेखों और रजिस्टरों के निरीक्षण के लिए या धारा 68-ओ की उपधारा (6) के तहत उसके किसी भाग की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए भुगतान की जाने वाली फीस;
(डीडी) धारा 68आर के खंड (एफ) के अधीन सक्षम प्राधिकारी और अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा सिविल न्यायालय की जिन शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है;
(de) इस अधिनियम के तहत जब्त की गई सभी वस्तुओं या चीजों का निपटान;
(df) नमूनों का संग्रह तथा ऐसे नमूनों का परीक्षण एवं विश्लेषण;
(डीजी) अधिकारियों, मुखबिरों और अन्य व्यक्तियों को भुगतान किए जाने वाले पुरस्कार;]
(ई) वे शर्तें और तरीका जिनके तहत केंद्र सरकार के साथ पंजीकृत व्यसनी व्यक्तियों और धारा 71 की उपधारा (1) के अंतर्गत अन्य लोगों को चिकित्सा आवश्यकता के लिए मादक दवाओं और मनोरोगी पदार्थों की आपूर्ति की जा सकती है;
(f) धारा 71 की उपधारा (1) के अधीन केंद्र सरकार द्वारा स्थापित केंद्रों की स्थापना, नियुक्ति, रखरखाव, प्रबंधन और अधीक्षण तथा ऐसे केंद्रों में नियोजित व्यक्तियों की नियुक्ति, प्रशिक्षण, शक्तियां और कर्तव्य;
(जी) मादक औषधि एवं मनोरोगी पदार्थ परामर्श समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल, आकस्मिक रिक्तियों को भरने का तरीका एवं देय भत्ते, तथा वे शर्तें एवं प्रतिबंध जिनके अधीन धारा 6 की उपधारा (5) के अंतर्गत किसी गैर-सदस्य को उप-समिति में नियुक्त किया जा सकता है;
(h) कोई अन्य मामला जो निर्धारित किया जाना है, या निर्धारित किया जा सकता है।
(2) पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या इनमें से किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात्:--
(क) धारा 2 के खंड (v), (vi), (xiv) और (xv) के प्रयोजनों के लिए तरल तैयारियों के मामले में प्रतिशत की गणना करने की विधि;
(ख) धारा 34 के तहत निष्पादित किए जाने वाले शांति बनाए रखने के बांड का प्रपत्र;
(ग) धारा 39 की उपधारा (1) के तहत चिकित्सा उपचार हेतु व्यसनी दोषी की रिहाई के लिए निष्पादित किए जाने वाले बांड का प्रपत्र तथा उस धारा की उपधारा (2) के तहत उचित चेतावनी के बाद उसकी रिहाई से पहले ऐसे दोषी द्वारा निष्पादित किया जाने वाला बांड;
1 [(ca) धारा 50ए के तहत नियंत्रित प्रसव किस प्रकार किया जाना है;]
(घ) वह प्राधिकारी या वह व्यक्ति जिसके द्वारा और जिस विधि से भारत के बाहर किसी स्थान से प्राप्त दस्तावेज को धारा 66 के खंड (ii) के अधीन प्रमाणित किया जाएगा;
2 [(da) वह तरीका और वे शर्तें जिनके अधीन प्रशासक द्वारा धारा 68जी की उपधारा (2) के अधीन संपत्तियों का प्रबंधन किया जाएगा;
3 * * * * *
(डीसी) अपीलीय न्यायाधिकरण के अभिलेखों और रजिस्टरों के निरीक्षण के लिए या धारा 68-ओ की उपधारा (6) के तहत उसके किसी भाग की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए भुगतान की जाने वाली फीस;
(डीडी) धारा 68आर के खंड (एफ) के अधीन सक्षम प्राधिकारी और अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा सिविल न्यायालय की जिन शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है;
(de) इस अधिनियम के तहत जब्त की गई सभी वस्तुओं या चीजों का निपटान;
(df) नमूनों का संग्रह तथा ऐसे नमूनों का परीक्षण एवं विश्लेषण;
(डीजी) अधिकारियों, मुखबिरों और अन्य व्यक्तियों को भुगतान किए जाने वाले पुरस्कार;]
(ई) वे शर्तें और तरीका जिनके तहत केंद्र सरकार के साथ पंजीकृत व्यसनी व्यक्तियों और धारा 71 की उपधारा (1) के अंतर्गत अन्य लोगों को चिकित्सा आवश्यकता के लिए मादक दवाओं और मनोरोगी पदार्थों की आपूर्ति की जा सकती है;
(f) धारा 71 की उपधारा (1) के अधीन केंद्र सरकार द्वारा स्थापित केंद्रों की स्थापना, नियुक्ति, रखरखाव, प्रबंधन और अधीक्षण तथा ऐसे केंद्रों में नियोजित व्यक्तियों की नियुक्ति, प्रशिक्षण, शक्तियां और कर्तव्य;
(जी) मादक औषधि एवं मनोरोगी पदार्थ परामर्श समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल, आकस्मिक रिक्तियों को भरने का तरीका एवं देय भत्ते, तथा वे शर्तें एवं प्रतिबंध जिनके अधीन धारा 6 की उपधारा (5) के अंतर्गत किसी गैर-सदस्य को उप-समिति में नियुक्त किया जा सकता है;
(h) कोई अन्य मामला जो निर्धारित किया जाना है, या निर्धारित किया जा सकता है।
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