NDPS Act 68Bअध्याय VA · Forfeiture of Illegally Acquired Property
धारा 68B · परिभाषाएँ।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
1 [68B. परिभाषाएँ. -- इस अध्याय में, जब तक संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो,
(क) "अपीलीय न्यायाधिकरण" से तात्पर्य अपीलीय न्यायाधिकरण 2 [धारा 68एन में संदर्भित] से है;
(ख) इस अध्याय के अंतर्गत जिसकी संपत्ति जब्त की जा सकती है, उसके संबंध में "सहयोगी" का अर्थ है--
(i) कोई भी व्यक्ति जो ऐसे व्यक्ति के आवासीय परिसर (बाहरी मकानों सहित) में रह रहा हो या रह रहा हो;
(ii) कोई भी व्यक्ति जो ऐसे व्यक्ति के मामलों का प्रबंधन कर रहा हो या कर रहा हो या उसके खातों का रख-रखाव कर रहा हो;
(iii) व्यक्तियों का कोई संघ, व्यक्तियों का समूह, साझेदारी फर्म, या कंपनी अधिनियम, 1956 (1 ऑफ 1956) के अर्थ में निजी कंपनी, जिसका ऐसा व्यक्ति सदस्य, भागीदार या निदेशक रहा हो या है;
(iv) कोई भी व्यक्ति जो उप-खंड (iii) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के संघ, व्यक्तियों के निकाय, साझेदारी फर्म या निजी कंपनी का सदस्य, भागीदार या निदेशक रहा हो या है, किसी भी समय जब ऐसा व्यक्ति ऐसे संघ, निकाय, साझेदारी फर्म या निजी कंपनी का सदस्य, भागीदार या निदेशक रहा हो या है;
(v) कोई भी व्यक्ति, जो उप-खंड (iii) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के किसी संघ, व्यक्तियों के समूह, साझेदारी फर्म या निजी कंपनी के मामलों का प्रबंधन कर रहा हो या कर रहा हो, या लेखा-जोखा रख रहा हो;
(vi) किसी ट्रस्ट का ट्रस्टी, जहाँ,--
(1) ट्रस्ट का गठन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है; या
(2) किसी व्यक्ति द्वारा न्यास में योगदान की गई परिसंपत्तियों का मूल्य (यदि कोई हो, तो उसके द्वारा पहले से योगदान की गई परिसंपत्तियों का मूल्य सहित) योगदान किए जाने की तिथि पर न्यास की परिसंपत्तियों के मूल्य के बीस प्रतिशत से कम नहीं होगा;
(vii) जहां सक्षम प्राधिकारी, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, यह मानता है कि ऐसे व्यक्ति की कोई संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसकी ओर से धारित है, तो ऐसा अन्य व्यक्ति;
(ग) "सक्षम प्राधिकारी" से तात्पर्य केंद्र सरकार के उस अधिकारी से है जिसे धारा 68डी के तहत इसके द्वारा अधिकृत किया गया है;
(घ) छिपाव का अर्थ है संपत्ति की प्रकृति, स्रोत, निपटान, आवागमन या स्वामित्व को छुपाना या छुपाना तथा इसमें इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण या किसी अन्य माध्यम से ऐसी संपत्ति का आवागमन या रूपांतरण शामिल है;
(ई) "फ्रीजिंग" का अर्थ है धारा 68एफ के तहत जारी आदेश द्वारा संपत्ति के हस्तांतरण, रूपांतरण, निपटान या आवागमन को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित करना;
(f) "पहचान में यह साबित करना शामिल है कि संपत्ति अवैध व्यापार से प्राप्त हुई थी, या उसमें इस्तेमाल की गई थी;
(g) इस अध्याय के अंतर्गत आने वाले किसी व्यक्ति के संबंध में, "अवैध रूप से अर्जित संपत्ति" का अर्थ है,--
(i) इस अध्याय के प्रारंभ होने से पहले या बाद में ऐसे व्यक्ति द्वारा अर्जित कोई भी संपत्ति, जो पूर्णतः या आंशिक रूप से किसी आय, कमाई या परिसंपत्तियों से प्राप्त हुई हो या उससे संबंधित हो, जो 3 [ इस अधिनियम के किसी प्रावधान के उल्लंघन से प्राप्त हुई हो या उससे संबंधित हो] या ऐसी संपत्ति का समतुल्य मूल्य; या]
(ii) इस अध्याय के प्रारंभ होने से पहले या बाद में ऐसे व्यक्ति द्वारा किसी प्रतिफल के बदले या किसी भी माध्यम से अर्जित की गई कोई संपत्ति, जो उप-खंड (i) में निर्दिष्ट किसी संपत्ति से पूर्णतः या आंशिक रूप से संबंधित हो, या ऐसी संपत्ति से प्राप्त आय या कमाई, या ऐसी संपत्ति का समतुल्य मूल्य; या[
6 [(iii) ऐसे व्यक्ति द्वारा, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस (संशोधन) अधिनियम, 2014 के प्रारंभ होने से पहले या बाद में, किसी ऐसी आय, कमाई या परिसंपत्तियों से पूर्णतः या आंशिक रूप से अर्जित की गई कोई संपत्ति, जिसका स्रोत सिद्ध नहीं किया जा सकता है, या ऐसी संपत्ति का समतुल्य मूल्य,]
और इसमें शामिल है--
(ए) किसी व्यक्ति द्वारा धारित कोई भी संपत्ति, जो उसके किसी पूर्व धारक के संबंध में, इस खंड के तहत अवैध रूप से अर्जित संपत्ति होती, यदि उस पूर्व धारक ने उसे धारण करना बंद नहीं किया होता, जब तक कि ऐसा व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति जिसने उस पूर्व धारक के बाद किसी भी समय संपत्ति धारण की हो, या जहां ऐसे दो या अधिक पूर्व धारक हों, तो ऐसे पूर्व धारकों में से अंतिम धारक पर्याप्त प्रतिफल के लिए सद्भावपूर्वक हस्तांतरिती न हो या न रहा हो;
(ख) इस अध्याय के प्रारंभ होने से पहले या बाद में ऐसे व्यक्ति द्वारा किसी प्रतिफल के बदले या किसी भी माध्यम से अर्जित की गई कोई भी संपत्ति, जो पूरी तरह या आंशिक रूप से मद (क) के अंतर्गत आने वाली किसी संपत्ति से संबंधित हो, या उससे प्राप्त आय या कमाई;
7 [(h) "संपत्ति" से तात्पर्य किसी भी प्रकार की संपत्ति या परिसंपत्ति से है, चाहे वह मूर्त हो या अमूर्त, चल हो या अचल, मूर्त हो या अमूर्त, चाहे वह कहीं भी स्थित हो, और इसमें ऐसी संपत्ति या परिसंपत्तियों के स्वामित्व या हित को प्रमाणित करने वाले विलेख और दस्तावेज शामिल हैं;]
(i) सापेक्ष साधन
(1) उस व्यक्ति का जीवनसाथी;
(2) उस व्यक्ति का भाई या बहन;
(3) उस व्यक्ति के जीवनसाथी का भाई या बहन;
(4) उस व्यक्ति का कोई वंशज या पूर्वज;
(5) उस व्यक्ति के जीवनसाथी का कोई वंशज या पूर्वज;
(6) उप-खंड (2), उप-खंड (3), उप-खंड (4) या उप-खंड (5) में निर्दिष्ट व्यक्ति का जीवनसाथी;
(7) उप-खंड (2) या उप-खंड (3) में निर्दिष्ट व्यक्ति का कोई वंशज;
(j) "पता लगाना" का अर्थ है संपत्ति की प्रकृति, स्रोत, निपटान, गति, शीर्षक या स्वामित्व का निर्धारण करना;
(k) "ट्रस्ट" में कोई अन्य कानूनी दायित्व शामिल है।
(क) "अपीलीय न्यायाधिकरण" से तात्पर्य अपीलीय न्यायाधिकरण 2 [धारा 68एन में संदर्भित] से है;
(ख) इस अध्याय के अंतर्गत जिसकी संपत्ति जब्त की जा सकती है, उसके संबंध में "सहयोगी" का अर्थ है--
(i) कोई भी व्यक्ति जो ऐसे व्यक्ति के आवासीय परिसर (बाहरी मकानों सहित) में रह रहा हो या रह रहा हो;
(ii) कोई भी व्यक्ति जो ऐसे व्यक्ति के मामलों का प्रबंधन कर रहा हो या कर रहा हो या उसके खातों का रख-रखाव कर रहा हो;
(iii) व्यक्तियों का कोई संघ, व्यक्तियों का समूह, साझेदारी फर्म, या कंपनी अधिनियम, 1956 (1 ऑफ 1956) के अर्थ में निजी कंपनी, जिसका ऐसा व्यक्ति सदस्य, भागीदार या निदेशक रहा हो या है;
(iv) कोई भी व्यक्ति जो उप-खंड (iii) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के संघ, व्यक्तियों के निकाय, साझेदारी फर्म या निजी कंपनी का सदस्य, भागीदार या निदेशक रहा हो या है, किसी भी समय जब ऐसा व्यक्ति ऐसे संघ, निकाय, साझेदारी फर्म या निजी कंपनी का सदस्य, भागीदार या निदेशक रहा हो या है;
(v) कोई भी व्यक्ति, जो उप-खंड (iii) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के किसी संघ, व्यक्तियों के समूह, साझेदारी फर्म या निजी कंपनी के मामलों का प्रबंधन कर रहा हो या कर रहा हो, या लेखा-जोखा रख रहा हो;
(vi) किसी ट्रस्ट का ट्रस्टी, जहाँ,--
(1) ट्रस्ट का गठन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है; या
(2) किसी व्यक्ति द्वारा न्यास में योगदान की गई परिसंपत्तियों का मूल्य (यदि कोई हो, तो उसके द्वारा पहले से योगदान की गई परिसंपत्तियों का मूल्य सहित) योगदान किए जाने की तिथि पर न्यास की परिसंपत्तियों के मूल्य के बीस प्रतिशत से कम नहीं होगा;
(vii) जहां सक्षम प्राधिकारी, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, यह मानता है कि ऐसे व्यक्ति की कोई संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसकी ओर से धारित है, तो ऐसा अन्य व्यक्ति;
(ग) "सक्षम प्राधिकारी" से तात्पर्य केंद्र सरकार के उस अधिकारी से है जिसे धारा 68डी के तहत इसके द्वारा अधिकृत किया गया है;
(घ) छिपाव का अर्थ है संपत्ति की प्रकृति, स्रोत, निपटान, आवागमन या स्वामित्व को छुपाना या छुपाना तथा इसमें इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण या किसी अन्य माध्यम से ऐसी संपत्ति का आवागमन या रूपांतरण शामिल है;
(ई) "फ्रीजिंग" का अर्थ है धारा 68एफ के तहत जारी आदेश द्वारा संपत्ति के हस्तांतरण, रूपांतरण, निपटान या आवागमन को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित करना;
(f) "पहचान में यह साबित करना शामिल है कि संपत्ति अवैध व्यापार से प्राप्त हुई थी, या उसमें इस्तेमाल की गई थी;
(g) इस अध्याय के अंतर्गत आने वाले किसी व्यक्ति के संबंध में, "अवैध रूप से अर्जित संपत्ति" का अर्थ है,--
(i) इस अध्याय के प्रारंभ होने से पहले या बाद में ऐसे व्यक्ति द्वारा अर्जित कोई भी संपत्ति, जो पूर्णतः या आंशिक रूप से किसी आय, कमाई या परिसंपत्तियों से प्राप्त हुई हो या उससे संबंधित हो, जो 3 [ इस अधिनियम के किसी प्रावधान के उल्लंघन से प्राप्त हुई हो या उससे संबंधित हो] या ऐसी संपत्ति का समतुल्य मूल्य; या]
(ii) इस अध्याय के प्रारंभ होने से पहले या बाद में ऐसे व्यक्ति द्वारा किसी प्रतिफल के बदले या किसी भी माध्यम से अर्जित की गई कोई संपत्ति, जो उप-खंड (i) में निर्दिष्ट किसी संपत्ति से पूर्णतः या आंशिक रूप से संबंधित हो, या ऐसी संपत्ति से प्राप्त आय या कमाई, या ऐसी संपत्ति का समतुल्य मूल्य; या[
6 [(iii) ऐसे व्यक्ति द्वारा, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस (संशोधन) अधिनियम, 2014 के प्रारंभ होने से पहले या बाद में, किसी ऐसी आय, कमाई या परिसंपत्तियों से पूर्णतः या आंशिक रूप से अर्जित की गई कोई संपत्ति, जिसका स्रोत सिद्ध नहीं किया जा सकता है, या ऐसी संपत्ति का समतुल्य मूल्य,]
और इसमें शामिल है--
(ए) किसी व्यक्ति द्वारा धारित कोई भी संपत्ति, जो उसके किसी पूर्व धारक के संबंध में, इस खंड के तहत अवैध रूप से अर्जित संपत्ति होती, यदि उस पूर्व धारक ने उसे धारण करना बंद नहीं किया होता, जब तक कि ऐसा व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति जिसने उस पूर्व धारक के बाद किसी भी समय संपत्ति धारण की हो, या जहां ऐसे दो या अधिक पूर्व धारक हों, तो ऐसे पूर्व धारकों में से अंतिम धारक पर्याप्त प्रतिफल के लिए सद्भावपूर्वक हस्तांतरिती न हो या न रहा हो;
(ख) इस अध्याय के प्रारंभ होने से पहले या बाद में ऐसे व्यक्ति द्वारा किसी प्रतिफल के बदले या किसी भी माध्यम से अर्जित की गई कोई भी संपत्ति, जो पूरी तरह या आंशिक रूप से मद (क) के अंतर्गत आने वाली किसी संपत्ति से संबंधित हो, या उससे प्राप्त आय या कमाई;
7 [(h) "संपत्ति" से तात्पर्य किसी भी प्रकार की संपत्ति या परिसंपत्ति से है, चाहे वह मूर्त हो या अमूर्त, चल हो या अचल, मूर्त हो या अमूर्त, चाहे वह कहीं भी स्थित हो, और इसमें ऐसी संपत्ति या परिसंपत्तियों के स्वामित्व या हित को प्रमाणित करने वाले विलेख और दस्तावेज शामिल हैं;]
(i) सापेक्ष साधन
(1) उस व्यक्ति का जीवनसाथी;
(2) उस व्यक्ति का भाई या बहन;
(3) उस व्यक्ति के जीवनसाथी का भाई या बहन;
(4) उस व्यक्ति का कोई वंशज या पूर्वज;
(5) उस व्यक्ति के जीवनसाथी का कोई वंशज या पूर्वज;
(6) उप-खंड (2), उप-खंड (3), उप-खंड (4) या उप-खंड (5) में निर्दिष्ट व्यक्ति का जीवनसाथी;
(7) उप-खंड (2) या उप-खंड (3) में निर्दिष्ट व्यक्ति का कोई वंशज;
(j) "पता लगाना" का अर्थ है संपत्ति की प्रकृति, स्रोत, निपटान, गति, शीर्षक या स्वामित्व का निर्धारण करना;
(k) "ट्रस्ट" में कोई अन्य कानूनी दायित्व शामिल है।
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