FEM Act 7अध्याय II · Regulation and Management of Foreign Exchange
धारा 7 · वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) माल के प्रत्येक निर्यातक को—
(क) भारतीय रिज़र्व बैंक या ऐसे अन्य प्राधिकरण को निर्दिष्ट प्रपत्र और तरीके से एक घोषणा प्रस्तुत करना, जिसमें सही और सटीक विवरण शामिल हों, जिसमें संपूर्ण निर्यात मूल्य का प्रतिनिधित्व करने वाली राशि या, यदि निर्यात के समय माल का संपूर्ण निर्यात मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो वह मूल्य शामिल हो जो निर्यातक, प्रचलित बाजार स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, भारत के बाहर किसी बाजार में माल की बिक्री पर प्राप्त करने की उम्मीद करता है;
(ख) निर्यातकर्ता द्वारा निर्यात आय की प्राप्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक द्वारा अपेक्षित अन्य जानकारी रिजर्व बैंक को प्रदान करना।
(2) रिजर्व बैंक, यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि माल का पूरा निर्यात मूल्य या माल का ऐसा कम किया गया मूल्य, जैसा कि रिजर्व बैंक प्रचलित बाजार स्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित करता है, बिना किसी देरी के प्राप्त हो जाए, किसी भी निर्यातक को ऐसी आवश्यकताओं का पालन करने का निर्देश दे सकता है, जैसा वह उचित समझे।
(3) सेवाओं का प्रत्येक निर्यातक भारतीय रिज़र्व बैंक या ऐसे अन्य अधिकारियों को निर्दिष्ट प्रपत्र और तरीके से एक घोषणा प्रस्तुत करेगा, जिसमें ऐसी सेवाओं के भुगतान से संबंधित सही और सटीक विवरण होंगे।
(क) भारतीय रिज़र्व बैंक या ऐसे अन्य प्राधिकरण को निर्दिष्ट प्रपत्र और तरीके से एक घोषणा प्रस्तुत करना, जिसमें सही और सटीक विवरण शामिल हों, जिसमें संपूर्ण निर्यात मूल्य का प्रतिनिधित्व करने वाली राशि या, यदि निर्यात के समय माल का संपूर्ण निर्यात मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो वह मूल्य शामिल हो जो निर्यातक, प्रचलित बाजार स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, भारत के बाहर किसी बाजार में माल की बिक्री पर प्राप्त करने की उम्मीद करता है;
(ख) निर्यातकर्ता द्वारा निर्यात आय की प्राप्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक द्वारा अपेक्षित अन्य जानकारी रिजर्व बैंक को प्रदान करना।
(2) रिजर्व बैंक, यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि माल का पूरा निर्यात मूल्य या माल का ऐसा कम किया गया मूल्य, जैसा कि रिजर्व बैंक प्रचलित बाजार स्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित करता है, बिना किसी देरी के प्राप्त हो जाए, किसी भी निर्यातक को ऐसी आवश्यकताओं का पालन करने का निर्देश दे सकता है, जैसा वह उचित समझे।
(3) सेवाओं का प्रत्येक निर्यातक भारतीय रिज़र्व बैंक या ऐसे अन्य अधिकारियों को निर्दिष्ट प्रपत्र और तरीके से एक घोषणा प्रस्तुत करेगा, जिसमें ऐसी सेवाओं के भुगतान से संबंधित सही और सटीक विवरण होंगे।
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