FEM Act 6अध्याय II · Regulation and Management of Foreign Exchange
धारा 6 · पूंजी खाते के लेनदेन।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) उपधारा (2) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, कोई भी व्यक्ति किसी अधिकृत व्यक्ति को पूंजी खाता लेनदेन के लिए विदेशी मुद्रा बेच सकता है या उससे विदेशी मुद्रा निकाल सकता है।
(2) रिजर्व बैंक, केंद्र सरकार से परामर्श करके, निर्दिष्ट कर सकता है--
1 [(क) ऋण उपकरणों से संबंधित पूंजी खाता लेनदेन का कोई वर्ग या वर्ग, जो अनुमेय हैं;]
(ख) ऐसे लेन-देनों के लिए विदेशी मुद्रा की स्वीकार्य सीमा:
2 [(सी) ऐसी लेन-देन पर लगाई जा सकने वाली कोई भी शर्तें;]
3. [बशर्ते कि रिजर्व बैंक या केंद्र सरकार, ऋणों के परिशोधन या प्रत्यक्ष निवेशों के मूल्यह्रास के लिए देय भुगतान हेतु सामान्य व्यवसायिक गतिविधियों में विदेशी मुद्रा की निकासी पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगी।]
4 [(2ए) केंद्र सरकार, रिजर्व बैंक के परामर्श से, निर्धारित कर सकती है--
(क) ऋण उपकरणों से संबंधित न होने वाले पूंजी खाता लेनदेन का कोई वर्ग या वर्ग, जो अनुमेय हैं;
(ख) ऐसी लेन-देन के लिए विदेशी मुद्रा स्वीकार्य होने की सीमा; और
(ग) ऐसे लेन-देनों पर लगाई जाने वाली कोई भी शर्तें।]
5 * * * *
(4) भारत में निवासी कोई व्यक्ति विदेशी मुद्रा, विदेशी प्रतिभूति या भारत के बाहर स्थित किसी अचल संपत्ति को धारण, स्वामित्व, हस्तांतरण या निवेश कर सकता है, यदि ऐसी मुद्रा, प्रतिभूति या संपत्ति उस व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर निवासी रहते हुए अर्जित, धारित या स्वामित्व में थी या भारत के बाहर निवासी व्यक्ति से विरासत में मिली थी।
(5) भारत के बाहर रहने वाला कोई व्यक्ति भारतीय मुद्रा, प्रतिभूति या भारत में स्थित किसी अचल संपत्ति को धारण, स्वामित्व, हस्तांतरण या निवेश कर सकता है, यदि ऐसी मुद्रा, प्रतिभूति या संपत्ति उस व्यक्ति द्वारा भारत में निवासी रहते हुए अर्जित, धारण या स्वामित्व में थी या भारत में निवासी व्यक्ति से विरासत में मिली थी।
(6) इस धारा के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, भारतीय रिज़र्व बैंक, विनियम द्वारा, भारत में किसी शाखा, कार्यालय या अन्य व्यावसायिक स्थान की स्थापना को, भारत के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा, ऐसी शाखा, कार्यालय या अन्य व्यावसायिक स्थान से संबंधित किसी गतिविधि को संचालित करने के लिए, प्रतिबंधित, सीमित या विनियमित कर सकता है।
6 [(7) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “ऋण उपकरण” शब्द का अर्थ ऐसे उपकरण होंगे जो केंद्र सरकार द्वारा रिजर्व बैंक के परामर्श से निर्धारित किए जा सकते हैं।]
(2) रिजर्व बैंक, केंद्र सरकार से परामर्श करके, निर्दिष्ट कर सकता है--
1 [(क) ऋण उपकरणों से संबंधित पूंजी खाता लेनदेन का कोई वर्ग या वर्ग, जो अनुमेय हैं;]
(ख) ऐसे लेन-देनों के लिए विदेशी मुद्रा की स्वीकार्य सीमा:
2 [(सी) ऐसी लेन-देन पर लगाई जा सकने वाली कोई भी शर्तें;]
3. [बशर्ते कि रिजर्व बैंक या केंद्र सरकार, ऋणों के परिशोधन या प्रत्यक्ष निवेशों के मूल्यह्रास के लिए देय भुगतान हेतु सामान्य व्यवसायिक गतिविधियों में विदेशी मुद्रा की निकासी पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगी।]
4 [(2ए) केंद्र सरकार, रिजर्व बैंक के परामर्श से, निर्धारित कर सकती है--
(क) ऋण उपकरणों से संबंधित न होने वाले पूंजी खाता लेनदेन का कोई वर्ग या वर्ग, जो अनुमेय हैं;
(ख) ऐसी लेन-देन के लिए विदेशी मुद्रा स्वीकार्य होने की सीमा; और
(ग) ऐसे लेन-देनों पर लगाई जाने वाली कोई भी शर्तें।]
5 * * * *
(4) भारत में निवासी कोई व्यक्ति विदेशी मुद्रा, विदेशी प्रतिभूति या भारत के बाहर स्थित किसी अचल संपत्ति को धारण, स्वामित्व, हस्तांतरण या निवेश कर सकता है, यदि ऐसी मुद्रा, प्रतिभूति या संपत्ति उस व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर निवासी रहते हुए अर्जित, धारित या स्वामित्व में थी या भारत के बाहर निवासी व्यक्ति से विरासत में मिली थी।
(5) भारत के बाहर रहने वाला कोई व्यक्ति भारतीय मुद्रा, प्रतिभूति या भारत में स्थित किसी अचल संपत्ति को धारण, स्वामित्व, हस्तांतरण या निवेश कर सकता है, यदि ऐसी मुद्रा, प्रतिभूति या संपत्ति उस व्यक्ति द्वारा भारत में निवासी रहते हुए अर्जित, धारण या स्वामित्व में थी या भारत में निवासी व्यक्ति से विरासत में मिली थी।
(6) इस धारा के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, भारतीय रिज़र्व बैंक, विनियम द्वारा, भारत में किसी शाखा, कार्यालय या अन्य व्यावसायिक स्थान की स्थापना को, भारत के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा, ऐसी शाखा, कार्यालय या अन्य व्यावसायिक स्थान से संबंधित किसी गतिविधि को संचालित करने के लिए, प्रतिबंधित, सीमित या विनियमित कर सकता है।
6 [(7) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “ऋण उपकरण” शब्द का अर्थ ऐसे उपकरण होंगे जो केंद्र सरकार द्वारा रिजर्व बैंक के परामर्श से निर्धारित किए जा सकते हैं।]
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
