FEM Act 46अध्याय VII · Miscellaneous
धारा 46 · नियम बनाने की शक्ति
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(1) केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बना सकती है।
(2) पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए प्रावधान कर सकते हैं,--
(क) धारा 5 के अंतर्गत चालू खाता लेनदेन पर उचित प्रतिबंध लगाना;
1 [(अ) वे उपकरण जिन्हें धारा 6 की उपधारा (7) के अधीन ऋण उपकरण निर्धारित किया गया है;
(ख) धारा 6 की उपधारा (2ए) के अनुसार पूंजी खाता लेनदेन के अनुमेय वर्ग, विदेशी मुद्रा की स्वीकार्यता की सीमाएं, और ऐसे लेनदेन पर प्रतिबंध, सीमा या विनियमन;]
(ख) धारा 15 की उपधारा (1) के तहत उल्लंघन का निपटारा किस प्रकार किया जा सकता है;
(ग) धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन निर्णय प्राधिकारी द्वारा जांच आयोजित करने का तरीका;
(घ) धारा 17 और 19 के तहत अपील दाखिल करने के लिए अपील का प्रपत्र और शुल्क;
(ई) धारा 23 के अधीन 2 [विशेष निदेशक (अपील)] को देय वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें और नियम;
(f) धारा 27 की उपधारा (3) के अधीन [विशेष निदेशक (अपील) कार्यालय] के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें;
(जी) वे अतिरिक्त मामले जिनके संबंध में अपीलीय न्यायाधिकरण और विशेष निदेशक (अपील) धारा 28 की उपधारा (2) के खंड (आई) के अधीन सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं;
4 [(gg) धारा 37ए की उपधारा (1) में निर्दिष्ट विदेशी मुद्रा का कुल मूल्य;]
(h) वह प्राधिकारी या व्यक्ति तथा वह तरीका जिससे धारा 39 के खंड (ii) के अधीन किसी दस्तावेज को प्रमाणित किया जा सकता है; और
(i) कोई अन्य मामला जिसे निर्धारित करना आवश्यक है, या निर्धारित किया जा सकता है।
(2) पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए प्रावधान कर सकते हैं,--
(क) धारा 5 के अंतर्गत चालू खाता लेनदेन पर उचित प्रतिबंध लगाना;
1 [(अ) वे उपकरण जिन्हें धारा 6 की उपधारा (7) के अधीन ऋण उपकरण निर्धारित किया गया है;
(ख) धारा 6 की उपधारा (2ए) के अनुसार पूंजी खाता लेनदेन के अनुमेय वर्ग, विदेशी मुद्रा की स्वीकार्यता की सीमाएं, और ऐसे लेनदेन पर प्रतिबंध, सीमा या विनियमन;]
(ख) धारा 15 की उपधारा (1) के तहत उल्लंघन का निपटारा किस प्रकार किया जा सकता है;
(ग) धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन निर्णय प्राधिकारी द्वारा जांच आयोजित करने का तरीका;
(घ) धारा 17 और 19 के तहत अपील दाखिल करने के लिए अपील का प्रपत्र और शुल्क;
(ई) धारा 23 के अधीन 2 [विशेष निदेशक (अपील)] को देय वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें और नियम;
(f) धारा 27 की उपधारा (3) के अधीन [विशेष निदेशक (अपील) कार्यालय] के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें;
(जी) वे अतिरिक्त मामले जिनके संबंध में अपीलीय न्यायाधिकरण और विशेष निदेशक (अपील) धारा 28 की उपधारा (2) के खंड (आई) के अधीन सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं;
4 [(gg) धारा 37ए की उपधारा (1) में निर्दिष्ट विदेशी मुद्रा का कुल मूल्य;]
(h) वह प्राधिकारी या व्यक्ति तथा वह तरीका जिससे धारा 39 के खंड (ii) के अधीन किसी दस्तावेज को प्रमाणित किया जा सकता है; और
(i) कोई अन्य मामला जिसे निर्धारित करना आवश्यक है, या निर्धारित किया जा सकता है।
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