FEM Act 33अध्याय V · Adjudication and Appeal
धारा 33 · सदस्य आदि लोक सेवक होंगे।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
1 [33. अधिकारी एवं कर्मचारी आदि लोक सेवक माने जाएंगे। - निर्णय प्राधिकारी, सक्षम प्राधिकारी एवं विशेष निदेशक (अपील) और विशेष निदेशक (अपील) के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी भारतीय दंड संहिता, 1860 (45 ऑफ 1860) की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक माने जाएंगे।]
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