FEM Act 40अध्याय VII · Miscellaneous
धारा 40 · इस अधिनियम के संचालन का निलंबन
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(1) यदि केंद्र सरकार संतुष्ट है कि ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं जिनके कारण इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त किसी अनुमति या लगाए गए किसी प्रतिबंध का प्रावधान या प्रतिबंध समाप्त करना आवश्यक हो गया है, या यदि वह जनहित में ऐसा करना आवश्यक या उचित समझती है, तो केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के सभी या किसी भी प्रावधान के संचालन को अनिश्चित काल के लिए या अधिसूचित अवधि के लिए निलंबित या शिथिल कर सकती है।
(2) जहाँ इस अधिनियम के किसी प्रावधान का संचालन उपधारा (1) के अधीन अनिश्चित काल के लिए निलंबित या शिथिल किया गया है, तो इस अधिनियम के लागू रहने के दौरान केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा किसी भी समय ऐसा निलंबन या शिथिलता हटा सकती है।
(3) इस धारा के अंतर्गत जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, जारी होने के तुरंत बाद, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए रखी जाएगी, जो एक सत्र या दो या दो से अधिक लगातार सत्रों में समाहित हो सकती है, और यदि उपर्युक्त सत्र या लगातार सत्रों के तुरंत बाद वाले सत्र की समाप्ति से पहले, दोनों सदन अधिसूचना में कोई संशोधन करने पर सहमत हों या दोनों सदन इस बात पर सहमत हों कि अधिसूचना जारी नहीं की जानी चाहिए, तो अधिसूचना इसके बाद केवल ऐसे संशोधित रूप में प्रभावी होगी या अप्रभावी होगी, जैसा भी मामला हो; यद्यपि, ऐसा कोई भी संशोधन या निरस्तीकरण उस अधिसूचना के अंतर्गत पहले किए गए किसी भी कार्य की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।
(2) जहाँ इस अधिनियम के किसी प्रावधान का संचालन उपधारा (1) के अधीन अनिश्चित काल के लिए निलंबित या शिथिल किया गया है, तो इस अधिनियम के लागू रहने के दौरान केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा किसी भी समय ऐसा निलंबन या शिथिलता हटा सकती है।
(3) इस धारा के अंतर्गत जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, जारी होने के तुरंत बाद, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए रखी जाएगी, जो एक सत्र या दो या दो से अधिक लगातार सत्रों में समाहित हो सकती है, और यदि उपर्युक्त सत्र या लगातार सत्रों के तुरंत बाद वाले सत्र की समाप्ति से पहले, दोनों सदन अधिसूचना में कोई संशोधन करने पर सहमत हों या दोनों सदन इस बात पर सहमत हों कि अधिसूचना जारी नहीं की जानी चाहिए, तो अधिसूचना इसके बाद केवल ऐसे संशोधित रूप में प्रभावी होगी या अप्रभावी होगी, जैसा भी मामला हो; यद्यपि, ऐसा कोई भी संशोधन या निरस्तीकरण उस अधिसूचना के अंतर्गत पहले किए गए किसी भी कार्य की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।
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