FEM Act 36अध्याय VI · Directorate of Enforcement
धारा 36 · प्रवर्तन निदेशालय।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्र सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक निदेशक और ऐसे अन्य अधिकारियों या अधिकारियों के वर्ग के साथ एक प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना करेगी, जिन्हें वह उचित समझे, और जिन्हें प्रवर्तन अधिकारी कहा जाएगा।
(2) उपधारा (1) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केंद्र सरकार प्रवर्तन निदेशक या अतिरिक्त प्रवर्तन निदेशक या विशेष प्रवर्तन निदेशक या उप प्रवर्तन निदेशक को सहायक प्रवर्तन निदेशक के पद से नीचे के प्रवर्तन अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए अधिकृत कर सकती है।
(3) केंद्र सरकार द्वारा लगाई गई ऐसी शर्तों और सीमाओं के अधीन रहते हुए, प्रवर्तन अधिकारी इस अधिनियम के तहत उसे प्रदत्त या आरोपित शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और कर्तव्यों का निर्वहन कर सकता है।
(2) उपधारा (1) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केंद्र सरकार प्रवर्तन निदेशक या अतिरिक्त प्रवर्तन निदेशक या विशेष प्रवर्तन निदेशक या उप प्रवर्तन निदेशक को सहायक प्रवर्तन निदेशक के पद से नीचे के प्रवर्तन अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए अधिकृत कर सकती है।
(3) केंद्र सरकार द्वारा लगाई गई ऐसी शर्तों और सीमाओं के अधीन रहते हुए, प्रवर्तन अधिकारी इस अधिनियम के तहत उसे प्रदत्त या आरोपित शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और कर्तव्यों का निर्वहन कर सकता है।
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