FEM Act 3अध्याय II · Regulation and Management of Foreign Exchange
धारा 3 · विदेशी मुद्रा आदि का लेन-देन करना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
इस अधिनियम, इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों या विनियमों में अन्यथा प्रावधान किए जाने के अलावा, या रिजर्व बैंक की सामान्य या विशेष अनुमति के बिना, कोई भी व्यक्ति—-
(क) किसी ऐसे व्यक्ति को विदेशी मुद्रा या विदेशी प्रतिभूति का लेन-देन करना या हस्तांतरण करना जो अधिकृत व्यक्ति न हो;
(ख) भारत के बाहर रहने वाले किसी व्यक्ति को या उसके खाते में किसी भी प्रकार से कोई भुगतान करना;
(ग) किसी अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से, भारत के बाहर रहने वाले किसी व्यक्ति के आदेश पर या उसकी ओर से किसी भी प्रकार का भुगतान प्राप्त करना।
स्पष्टीकरण .--इस खंड के प्रयोजन के लिए, जहां भारत में रहने वाला कोई व्यक्ति, भारत के बाहर रहने वाले किसी व्यक्ति के आदेश पर या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति (अधिकृत व्यक्ति सहित) के माध्यम से कोई भुगतान प्राप्त करता है, बिना भारत के बाहर किसी स्थान से संबंधित आवक प्रेषण के, तो ऐसे व्यक्ति को अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से भुगतान प्राप्त न करने वाला माना जाएगा;
(घ) भारत में किसी भी वित्तीय लेनदेन में प्रवेश करना, जो किसी व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर किसी संपत्ति के अधिग्रहण या सृजन या अधिग्रहण के अधिकार के हस्तांतरण के बदले में या उसके संबंध में हो।
स्पष्टीकरण .--इस खंड के प्रयोजन के लिए, "वित्तीय लेनदेन" का अर्थ है किसी व्यक्ति को या उसके खाते में कोई भुगतान करना, या किसी व्यक्ति के लिए, उसके आदेश पर या उसकी ओर से कोई भुगतान प्राप्त करना, या किसी विनिमय पत्र या वचन पत्र का आहरण, जारी करना या उसका लेन-देन करना, या किसी प्रतिभूति का हस्तांतरण करना या किसी ऋण को स्वीकार करना।
(क) किसी ऐसे व्यक्ति को विदेशी मुद्रा या विदेशी प्रतिभूति का लेन-देन करना या हस्तांतरण करना जो अधिकृत व्यक्ति न हो;
(ख) भारत के बाहर रहने वाले किसी व्यक्ति को या उसके खाते में किसी भी प्रकार से कोई भुगतान करना;
(ग) किसी अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से, भारत के बाहर रहने वाले किसी व्यक्ति के आदेश पर या उसकी ओर से किसी भी प्रकार का भुगतान प्राप्त करना।
स्पष्टीकरण .--इस खंड के प्रयोजन के लिए, जहां भारत में रहने वाला कोई व्यक्ति, भारत के बाहर रहने वाले किसी व्यक्ति के आदेश पर या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति (अधिकृत व्यक्ति सहित) के माध्यम से कोई भुगतान प्राप्त करता है, बिना भारत के बाहर किसी स्थान से संबंधित आवक प्रेषण के, तो ऐसे व्यक्ति को अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से भुगतान प्राप्त न करने वाला माना जाएगा;
(घ) भारत में किसी भी वित्तीय लेनदेन में प्रवेश करना, जो किसी व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर किसी संपत्ति के अधिग्रहण या सृजन या अधिग्रहण के अधिकार के हस्तांतरण के बदले में या उसके संबंध में हो।
स्पष्टीकरण .--इस खंड के प्रयोजन के लिए, "वित्तीय लेनदेन" का अर्थ है किसी व्यक्ति को या उसके खाते में कोई भुगतान करना, या किसी व्यक्ति के लिए, उसके आदेश पर या उसकी ओर से कोई भुगतान प्राप्त करना, या किसी विनिमय पत्र या वचन पत्र का आहरण, जारी करना या उसका लेन-देन करना, या किसी प्रतिभूति का हस्तांतरण करना या किसी ऋण को स्वीकार करना।
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