FEM Act 32अध्याय V · Adjudication and Appeal
धारा 32 · अपीलकर्ता को कानूनी व्यवसायी या चार्टर्ड अकाउंटेंट की सहायता लेने का अधिकार है और सरकार को प्रस्तुतकर्ता अधिकारियों को नियुक्त करने का अधिकार है।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अधिनियम के अधीन 1 [विशेष निदेशक (अपील)] के समक्ष अपील करने वाला व्यक्ति स्वयं उपस्थित हो सकता है या 2 [विशेष निदेशक (अपील)] के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत करने के लिए अपनी पसंद के किसी कानूनी व्यवसायी या चार्टर्ड लेखाकार की सहायता ले सकता है।
(2) केंद्र सरकार एक या एक से अधिक विधि व्यवसायी या चार्टर्ड लेखाकार या अपने किसी अधिकारी को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत कर सकती है और इस प्रकार अधिकृत प्रत्येक व्यक्ति 2 [विशेष निदेशक (अपील)] के समक्ष किसी अपील के संबंध में मामला प्रस्तुत कर सकता है।
(2) केंद्र सरकार एक या एक से अधिक विधि व्यवसायी या चार्टर्ड लेखाकार या अपने किसी अधिकारी को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत कर सकती है और इस प्रकार अधिकृत प्रत्येक व्यक्ति 2 [विशेष निदेशक (अपील)] के समक्ष किसी अपील के संबंध में मामला प्रस्तुत कर सकता है।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
