FEM Act 27अध्याय V · Adjudication and Appeal
धारा 27 · विशेष निदेशक (अपील) का स्टाफ।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
1 [27. विशेष निदेशक (अपील) का स्टाफ। --(1) केंद्र सरकार विशेष निदेशक (अपील) के कार्यालय को ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों से सुसज्जित करेगी जिन्हें वह उचित समझे।
(2) विशेष निदेशक (अपील) के कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारी विशेष निदेशक (अपील) के सामान्य पर्यवेक्षण के अधीन अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे।
(3) विशेष निदेशक (अपील) के कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें और नियम ऐसे होंगे जैसे निर्धारित किए जाएं।]
(2) विशेष निदेशक (अपील) के कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारी विशेष निदेशक (अपील) के सामान्य पर्यवेक्षण के अधीन अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे।
(3) विशेष निदेशक (अपील) के कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें और नियम ऐसे होंगे जैसे निर्धारित किए जाएं।]
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