DV Act 4अध्याय III · Powers and Duties of Protection Officers, Service Providers, etc.
धारा 4 · संरक्षण अधिकारी को सूचना देना और सूचना देने वाले की जिम्मेदारी से छूट।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) कोई भी व्यक्ति जिसे यह विश्वास करने का कारण हो कि घरेलू हिंसा का कोई कृत्य किया गया है, या किया जा रहा है, या किए जाने की संभावना है, वह संबंधित संरक्षण अधिकारी को इसकी सूचना दे सकता है।
(2) उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए सद्भावपूर्वक सूचना देने पर किसी व्यक्ति पर कोई दीवानी या आपराधिक दायित्व नहीं होगा।
(2) उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए सद्भावपूर्वक सूचना देने पर किसी व्यक्ति पर कोई दीवानी या आपराधिक दायित्व नहीं होगा।
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