DV Act 10अध्याय III · Powers and Duties of Protection Officers, Service Providers, etc.
धारा 10 · सेवा प्रदाताओं।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस संबंध में बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (21 ऑफ 1860) के तहत पंजीकृत कोई स्वैच्छिक संघ या कंपनी अधिनियम, 1956 (1 ऑफ 1956) या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत पंजीकृत कोई कंपनी, जिसका उद्देश्य कानूनी सहायता, चिकित्सा, वित्तीय या अन्य सहायता प्रदान करने सहित किसी भी वैध माध्यम से महिलाओं के अधिकारों और हितों की रक्षा करना है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार के साथ सेवा प्रदाता के रूप में स्वयं को पंजीकृत करेगी।
(2) उपधारा (1) के अंतर्गत पंजीकृत सेवा प्रदाता को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे:
(क) पीड़ित व्यक्ति की इच्छा होने पर निर्धारित प्रपत्र में घरेलू घटना की रिपोर्ट दर्ज करना और उसकी एक प्रति उस क्षेत्र के मजिस्ट्रेट और संरक्षण अधिकारी को भेजना जहां घरेलू हिंसा हुई थी;
(ख) पीड़ित व्यक्ति की चिकित्सकीय जांच करवाएं और चिकित्सा रिपोर्ट की एक प्रति संरक्षण अधिकारी और उस पुलिस स्टेशन को भेजें जिसकी स्थानीय सीमा के भीतर घरेलू हिंसा हुई थी;
(ग) यह सुनिश्चित करना कि पीड़ित व्यक्ति को आश्रय गृह में आश्रय प्रदान किया जाए, यदि वह ऐसा चाहती है, और पीड़ित व्यक्ति के आश्रय गृह में रहने की रिपोर्ट उस पुलिस स्टेशन को अग्रेषित करना जिसके स्थानीय सीमा क्षेत्र में घरेलू हिंसा हुई थी।
(3) घरेलू हिंसा को रोकने के उद्देश्य से इस अधिनियम के अंतर्गत शक्तियों के प्रयोग या कार्यों के निर्वहन में सद्भावनापूर्वक किए गए किसी भी कार्य के लिए, किसी सेवा प्रदाता या सेवा प्रदाता के किसी सदस्य के विरुद्ध, जो इस अधिनियम के अंतर्गत कार्य कर रहा हो या कार्य करने का आशय रखता हो, कोई मुकदमा, अभियोग या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी।
(2) उपधारा (1) के अंतर्गत पंजीकृत सेवा प्रदाता को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे:
(क) पीड़ित व्यक्ति की इच्छा होने पर निर्धारित प्रपत्र में घरेलू घटना की रिपोर्ट दर्ज करना और उसकी एक प्रति उस क्षेत्र के मजिस्ट्रेट और संरक्षण अधिकारी को भेजना जहां घरेलू हिंसा हुई थी;
(ख) पीड़ित व्यक्ति की चिकित्सकीय जांच करवाएं और चिकित्सा रिपोर्ट की एक प्रति संरक्षण अधिकारी और उस पुलिस स्टेशन को भेजें जिसकी स्थानीय सीमा के भीतर घरेलू हिंसा हुई थी;
(ग) यह सुनिश्चित करना कि पीड़ित व्यक्ति को आश्रय गृह में आश्रय प्रदान किया जाए, यदि वह ऐसा चाहती है, और पीड़ित व्यक्ति के आश्रय गृह में रहने की रिपोर्ट उस पुलिस स्टेशन को अग्रेषित करना जिसके स्थानीय सीमा क्षेत्र में घरेलू हिंसा हुई थी।
(3) घरेलू हिंसा को रोकने के उद्देश्य से इस अधिनियम के अंतर्गत शक्तियों के प्रयोग या कार्यों के निर्वहन में सद्भावनापूर्वक किए गए किसी भी कार्य के लिए, किसी सेवा प्रदाता या सेवा प्रदाता के किसी सदस्य के विरुद्ध, जो इस अधिनियम के अंतर्गत कार्य कर रहा हो या कार्य करने का आशय रखता हो, कोई मुकदमा, अभियोग या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी।
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