DV Act 33अध्याय V · Miscellaneous
धारा 33 · संरक्षण अधिकारी द्वारा कर्तव्य निर्वहन न करने पर दंड।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
यदि कोई संरक्षण अधिकारी बिना किसी पर्याप्त कारण के मजिस्ट्रेट द्वारा जारी संरक्षण आदेश के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहता है या इनकार करता है, तो उसे एक वर्ष तक की कारावास की सजा, या बीस हजार रुपये तक के जुर्माने, या दोनों से दंडित किया जाएगा।
अपराध एक नज़र में
- अधिकतम दंड
- 1 वर्ष
- जुर्माना
- ₹20,000
- संज्ञेय
- असंज्ञेय
- जमानतीय
- जमानतीय
- समझौता योग्य
- समझौता योग्य नहीं
- विचारण न्यायालय
- कोई भी मजिस्ट्रेट
- असंज्ञेय — पुलिस बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के जाँच नहीं कर सकती
- जमानतीय — जमानत आपका अधिकार है — थाने से भी मिल सकती है
प्रथम अनुसूची भाग II के नियम से निकाला गया — धारावार सूचीबद्ध नहीं
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