DV Act 23अध्याय IV · Procedure for Obtaining Orders of Reliefs
धारा 23 · अंतरिम और एकतरफा आदेश जारी करने का अधिकार।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अधिनियम के अंतर्गत अपने समक्ष किसी भी कार्यवाही में मजिस्ट्रेट ऐसा अंतरिम आदेश पारित कर सकता है जिसे वह उचित और न्यायसंगत समझे।
(2) यदि मजिस्ट्रेट संतुष्ट हो कि आवेदन से प्रथम दृष्टया यह प्रकट होता है कि प्रतिवादी घरेलू हिंसा कर रहा है या कर चुका है या इस बात की संभावना है कि प्रतिवादी घरेलू हिंसा कर सकता है, तो वह धारा 18, धारा 19, धारा 20, धारा 21 या, जैसा भी मामला हो, धारा 22 के तहत पीड़ित व्यक्ति द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिए गए हलफनामे के आधार पर प्रतिवादी के विरुद्ध एकतरफा आदेश जारी कर सकता है।
(2) यदि मजिस्ट्रेट संतुष्ट हो कि आवेदन से प्रथम दृष्टया यह प्रकट होता है कि प्रतिवादी घरेलू हिंसा कर रहा है या कर चुका है या इस बात की संभावना है कि प्रतिवादी घरेलू हिंसा कर सकता है, तो वह धारा 18, धारा 19, धारा 20, धारा 21 या, जैसा भी मामला हो, धारा 22 के तहत पीड़ित व्यक्ति द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिए गए हलफनामे के आधार पर प्रतिवादी के विरुद्ध एकतरफा आदेश जारी कर सकता है।
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