DV Act 30अध्याय V · Miscellaneous
धारा 30 · सुरक्षा अधिकारी और सेवा प्रदाताओं के सदस्य लोक सेवक होंगे।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
संरक्षण अधिकारी और सेवा प्रदाताओं के सदस्य, इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान या इसके अंतर्गत बनाए गए किसी भी नियम या आदेश के अनुसरण में कार्य करते समय या कार्य करने का दावा करते समय, भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक माने जाएंगे।
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