DV Act 18अध्याय IV · Procedure for Obtaining Orders of Reliefs
धारा 18 · सुरक्षा आदेश।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
पीड़ित व्यक्ति और प्रतिवादी को सुनवाई का अवसर देने के बाद और प्रथम दृष्टया संतुष्ट होने पर कि घरेलू हिंसा हुई है या होने की संभावना है, मजिस्ट्रेट पीड़ित व्यक्ति के पक्ष में सुरक्षा आदेश पारित कर सकता है और प्रतिवादी को निम्नलिखित कार्यों से प्रतिबंधित कर सकता है:
(क) घरेलू हिंसा का कोई भी कृत्य करना;
(ख) घरेलू हिंसा के कृत्यों को अंजाम देने में सहायता करना या उकसाना;
(ग) पीड़ित व्यक्ति के कार्यस्थल में प्रवेश करना, या यदि पीड़ित व्यक्ति बच्चा है, तो उसके विद्यालय या पीड़ित व्यक्ति द्वारा अक्सर आने-जाने वाले किसी अन्य स्थान में प्रवेश करना;
(घ) पीड़ित व्यक्ति से किसी भी रूप में, चाहे वह व्यक्तिगत, मौखिक, लिखित, इलेक्ट्रॉनिक या टेलीफोनिक संपर्क हो, संवाद करने का प्रयास करना;
(ई) मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना, पीड़ित व्यक्ति और प्रतिवादी द्वारा संयुक्त रूप से या प्रतिवादी द्वारा अकेले उपयोग की जाने वाली, धारित या उपभोग की जाने वाली किसी भी संपत्ति, बैंक लॉकर या बैंक खातों का हस्तांतरण करना, जिसमें उसका स्त्रीधन या पक्षों द्वारा संयुक्त रूप से या अलग-अलग धारित कोई अन्य संपत्ति शामिल है;
(f) घरेलू हिंसा से पीड़ित व्यक्ति के आश्रितों, अन्य रिश्तेदारों या किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति हिंसा करना जो पीड़ित व्यक्ति को घरेलू हिंसा से सहायता प्रदान करता हो;
(जी) संरक्षण आदेश में निर्दिष्ट कोई अन्य कार्य करना।
(क) घरेलू हिंसा का कोई भी कृत्य करना;
(ख) घरेलू हिंसा के कृत्यों को अंजाम देने में सहायता करना या उकसाना;
(ग) पीड़ित व्यक्ति के कार्यस्थल में प्रवेश करना, या यदि पीड़ित व्यक्ति बच्चा है, तो उसके विद्यालय या पीड़ित व्यक्ति द्वारा अक्सर आने-जाने वाले किसी अन्य स्थान में प्रवेश करना;
(घ) पीड़ित व्यक्ति से किसी भी रूप में, चाहे वह व्यक्तिगत, मौखिक, लिखित, इलेक्ट्रॉनिक या टेलीफोनिक संपर्क हो, संवाद करने का प्रयास करना;
(ई) मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना, पीड़ित व्यक्ति और प्रतिवादी द्वारा संयुक्त रूप से या प्रतिवादी द्वारा अकेले उपयोग की जाने वाली, धारित या उपभोग की जाने वाली किसी भी संपत्ति, बैंक लॉकर या बैंक खातों का हस्तांतरण करना, जिसमें उसका स्त्रीधन या पक्षों द्वारा संयुक्त रूप से या अलग-अलग धारित कोई अन्य संपत्ति शामिल है;
(f) घरेलू हिंसा से पीड़ित व्यक्ति के आश्रितों, अन्य रिश्तेदारों या किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति हिंसा करना जो पीड़ित व्यक्ति को घरेलू हिंसा से सहायता प्रदान करता हो;
(जी) संरक्षण आदेश में निर्दिष्ट कोई अन्य कार्य करना।
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