NHAI Act 35अध्याय VI · Miscellaneous
धारा 35 · नियम बनाने के लिए प्राधिकरण की शक्ति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) प्राधिकरण, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के साथ असंगत न होने वाले विनियम बना सकता है, ताकि इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू किया जा सके।
(2) विशेष रूप से, और पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात्:--
(क) प्राधिकरण की बैठकों का समय और स्थान तथा ऐसी बैठकों में कामकाज के संचालन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया;
(ख) प्राधिकरण द्वारा नियुक्त अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तें, भर्ती की विधि और पारिश्रमिक;
(ग) वह रूप और तरीका जिससे प्राधिकरण द्वारा कोई अनुबंध या अनुबंधों का वर्ग बनाया जा सकता है और वे अनुबंध या अनुबंधों के वर्ग जिन पर प्राधिकरण की सामान्य मुहर लगाई जानी है;
(घ) राष्ट्रीय राजमार्गों के सामान्य कामकाज में बाधा उत्पन्न होने से रोकने का तरीका;
(ई) प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट स्थानों को छोड़कर राष्ट्रीय राजमार्ग पर किसी भी वाहन या गाड़ी के पार्किंग या प्रतीक्षा को प्रतिबंधित करने का तरीका;
(f) राष्ट्रीय राजमार्ग के किसी भी भाग तक पहुंच को प्रतिबंधित या सीमित करने का तरीका;
(जी) राष्ट्रीय राजमार्गों पर और उसके आसपास विज्ञापनों को विनियमित करने या प्रतिबंधित करने का तरीका; और
(h) सामान्यतः राष्ट्रीय राजमार्गों के कुशल एवं उचित रखरखाव एवं प्रबंधन के लिए।
(2) विशेष रूप से, और पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात्:--
(क) प्राधिकरण की बैठकों का समय और स्थान तथा ऐसी बैठकों में कामकाज के संचालन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया;
(ख) प्राधिकरण द्वारा नियुक्त अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तें, भर्ती की विधि और पारिश्रमिक;
(ग) वह रूप और तरीका जिससे प्राधिकरण द्वारा कोई अनुबंध या अनुबंधों का वर्ग बनाया जा सकता है और वे अनुबंध या अनुबंधों के वर्ग जिन पर प्राधिकरण की सामान्य मुहर लगाई जानी है;
(घ) राष्ट्रीय राजमार्गों के सामान्य कामकाज में बाधा उत्पन्न होने से रोकने का तरीका;
(ई) प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट स्थानों को छोड़कर राष्ट्रीय राजमार्ग पर किसी भी वाहन या गाड़ी के पार्किंग या प्रतीक्षा को प्रतिबंधित करने का तरीका;
(f) राष्ट्रीय राजमार्ग के किसी भी भाग तक पहुंच को प्रतिबंधित या सीमित करने का तरीका;
(जी) राष्ट्रीय राजमार्गों पर और उसके आसपास विज्ञापनों को विनियमित करने या प्रतिबंधित करने का तरीका; और
(h) सामान्यतः राष्ट्रीय राजमार्गों के कुशल एवं उचित रखरखाव एवं प्रबंधन के लिए।
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