NHAI Act 3अध्याय II · The National Highways Authority of India
धारा 3 · प्राधिकरण का गठन।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में नियुक्त तिथि से, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा जिसे भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कहा जाएगा।
(2) प्राधिकरण उपर्युक्त नाम से एक निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुहर होगी, और इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति का अधिग्रहण, धारण और निपटान करने तथा अनुबंध करने का अधिकार होगा तथा उक्त नाम से मुकदमा कर सकेगा और उस पर मुकदमा किया जा सकेगा।
1 [(3) प्राधिकरण में निम्नलिखित शामिल होंगे--
(क) अध्यक्ष;
(ख) छह से अधिक पूर्णकालिक सदस्य नहीं; और
(ग) छह से अधिक अंशकालिक सदस्य नहीं,
केंद्र सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना जारी करके नियुक्त किया जाएगा:
बशर्ते कि केंद्र सरकार अंशकालिक सदस्यों की नियुक्ति करते समय यह सुनिश्चित करेगी कि उनमें से कम से कम दो गैर-सरकारी पेशेवर हों जिन्हें वित्तीय प्रबंधन, परिवहन योजना या किसी अन्य प्रासंगिक विषय में ज्ञान या अनुभव हो।
(2) प्राधिकरण उपर्युक्त नाम से एक निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुहर होगी, और इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति का अधिग्रहण, धारण और निपटान करने तथा अनुबंध करने का अधिकार होगा तथा उक्त नाम से मुकदमा कर सकेगा और उस पर मुकदमा किया जा सकेगा।
1 [(3) प्राधिकरण में निम्नलिखित शामिल होंगे--
(क) अध्यक्ष;
(ख) छह से अधिक पूर्णकालिक सदस्य नहीं; और
(ग) छह से अधिक अंशकालिक सदस्य नहीं,
केंद्र सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना जारी करके नियुक्त किया जाएगा:
बशर्ते कि केंद्र सरकार अंशकालिक सदस्यों की नियुक्ति करते समय यह सुनिश्चित करेगी कि उनमें से कम से कम दो गैर-सरकारी पेशेवर हों जिन्हें वित्तीय प्रबंधन, परिवहन योजना या किसी अन्य प्रासंगिक विषय में ज्ञान या अनुभव हो।
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