NHAI Act 17अध्याय V · Finance, Accounts and Audit
धारा 17 · केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकरण को दी जाने वाली अतिरिक्त पूंजी और अनुदान।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
1 [17. केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकरण को अतिरिक्त पूंजी एवं अनुदान। --संसद द्वारा उचित विनियोजन किए जाने के बाद, केंद्र सरकार इस संबंध में कानून द्वारा,--
(क) प्राधिकरण को इस अधिनियम के अंतर्गत अपने कार्यों के निर्वहन के लिए या उससे संबंधित किसी उद्देश्य के लिए आवश्यक कोई पूंजी ऐसी शर्तों और नियमों पर उपलब्ध कराना, जैसा कि वह सरकार निर्धारित करे;
(ख) केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों और नियमों के अनुसार, प्राधिकरण को ऋण या अनुदान के रूप में ऐसी धनराशि का भुगतान करना, जिसे सरकार इस अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा अपने कार्यों के कुशल निर्वहन के लिए आवश्यक समझे।]
(क) प्राधिकरण को इस अधिनियम के अंतर्गत अपने कार्यों के निर्वहन के लिए या उससे संबंधित किसी उद्देश्य के लिए आवश्यक कोई पूंजी ऐसी शर्तों और नियमों पर उपलब्ध कराना, जैसा कि वह सरकार निर्धारित करे;
(ख) केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों और नियमों के अनुसार, प्राधिकरण को ऋण या अनुदान के रूप में ऐसी धनराशि का भुगतान करना, जिसे सरकार इस अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा अपने कार्यों के कुशल निर्वहन के लिए आवश्यक समझे।]
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