NHAI Actकेंद्रीय कानून1988
The National Highways Authority of India Act, 1988
An Act to provide for the constitution of an Authority for the development, maintenance and management of national highways and for matters connected therewith or incidental thereto.
1988 का अधिनियम संख्या 68 · Ministry of Road Transport and Highways
- धाराएँ
- 37
- अध्याय
- 6
विषय-सूची
IPreliminary§ 1–22 धाराएँ
IIThe National Highways Authority of India§ 3–108 धाराएँ
- 3प्राधिकरण का गठन।
- 4सदस्यों के कार्यकाल और सेवा की शर्तें।
- 5सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अयोग्यताएँ।
- 6पुनर्नियुक्ति के लिए सदस्य की पात्रता।
- 7बैठकें।
- 8प्राधिकरण में रिक्ति होने से कार्यवाही अमान्य नहीं होगी।
- 9प्राधिकरण के अधिकारियों, सलाहकारों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति।
- 10व्यापारिक सिद्धांतों के आधार पर कार्य करने का अधिकार।
IIIProperty and Contracts§ 11–155 धाराएँ
IVFunctions of the Authority§ 161 धाराएँ
VFinance, Accounts and Audit§ 17–248 धाराएँ
VIMiscellaneous§ 25–3713 धाराएँ
- 25शक्तियों का प्रत्यायोजन।
- 26प्राधिकरण के आदेशों और अन्य दस्तावेजों का प्रमाणीकरण।
- 27प्राधिकरण के कर्मचारी लोक सेवक होंगे।
- 28सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण।
- 29Power of the Authority to undertake certain works.
- 30प्रवेश करने की शक्ति।
- 31केंद्र सरकार के पास किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग के प्रबंधन से प्राधिकरण को अस्थायी रूप से अलग करने का अधिकार है।
- 32प्राधिकरण को निरस्त करने की केंद्रीय सरकार की शक्ति।
- 33केंद्र सरकार को निर्देश जारी करने की शक्ति प्राप्त है।
- 34नियम बनाने की केंद्रीय सरकार की शक्ति।
- 35नियम बनाने के लिए प्राधिकरण की शक्ति।
- 36कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।
- 37नियम एवं विनियम संसद के समक्ष रखे जाएंगे।
