NHAI Act 21अध्याय V · Finance, Accounts and Audit
धारा 21 · प्राधिकरण की उधार लेने की शक्तियां।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) प्राधिकरण, केंद्र सरकार की सहमति से या केंद्र सरकार द्वारा उसे दिए गए किसी सामान्य या विशेष अधिकार की शर्तों के अनुसार, बांड, डिबेंचर या ऐसे अन्य उपकरण जारी करके किसी भी स्रोत से धन उधार ले सकता है, जैसा वह इस अधिनियम के तहत अपने सभी या किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए उपयुक्त समझे।
(2) केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित सीमाओं के अधीन रहते हुए, प्राधिकरण इस अधिनियम के अंतर्गत अपने कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक राशि अस्थाई रूप से अतिरेक या अन्य माध्यम से उधार ले सकता है।
(3) केंद्र सरकार उपधारा (1) के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा लिए गए उधारों के संबंध में मूलधन की चुकौती और उस पर ब्याज के भुगतान की गारंटी ऐसे तरीके से दे सकती है जैसा वह उचित समझे।
(2) केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित सीमाओं के अधीन रहते हुए, प्राधिकरण इस अधिनियम के अंतर्गत अपने कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक राशि अस्थाई रूप से अतिरेक या अन्य माध्यम से उधार ले सकता है।
(3) केंद्र सरकार उपधारा (1) के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा लिए गए उधारों के संबंध में मूलधन की चुकौती और उस पर ब्याज के भुगतान की गारंटी ऐसे तरीके से दे सकती है जैसा वह उचित समझे।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
