NHAI Act 31अध्याय VI · Miscellaneous
धारा 31 · केंद्र सरकार के पास किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग के प्रबंधन से प्राधिकरण को अस्थायी रूप से अलग करने का अधिकार है।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) यदि किसी समय केंद्र सरकार की राय हो कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक या उचित है, तो वह आदेश द्वारा प्राधिकरण को किसी राष्ट्रीय राजमार्ग या उसके किसी भाग के विकास, रखरखाव या प्रबंधन को ऐसे दिनांक से, ऐसी अवधि के लिए और ऐसे व्यक्ति को सौंपने का निर्देश दे सकती है जैसा कि आदेश में निर्दिष्ट किया गया हो, और प्राधिकरण ऐसे निर्देश का पालन करने के लिए बाध्य होगा।
(2) जहां किसी राष्ट्रीय राजमार्ग या उसके किसी भाग का विकास, रखरखाव या प्रबंधन उपधारा (1) के अधीन निर्दिष्ट किसी व्यक्ति (जिसे इस धारा में आगे अधिकृत व्यक्ति कहा गया है) को सौंपा जाता है, तो प्राधिकरण ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग या उसके किसी भाग के संबंध में इस अधिनियम के अधीन अपनी सभी शक्तियों और कार्यों का प्रयोग और निर्वहन करना बंद कर देगा और ऐसी शक्तियों और कार्यों का प्रयोग और निर्वहन अधिकृत व्यक्ति द्वारा उन निर्देशों के अनुसार किया जाएगा, यदि कोई हो, जो केंद्र सरकार समय-समय पर अधिकृत व्यक्ति को दे सकती है।
बशर्ते कि केंद्र सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट कोई भी शक्ति या कार्य अधिकृत व्यक्ति द्वारा केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना प्रयोग या निर्वहन नहीं किया जाएगा।
(3) केंद्र सरकार उपधारा (1) में उल्लिखित अवधि को आवश्यकतानुसार घटा या बढ़ा सकती है।
(4) उपधारा (1) के तहत जारी किए गए आदेश के संचालन के दौरान, केंद्र सरकार समय-समय पर प्राधिकरण को ऐसे निर्देश जारी करने के लिए सक्षम होगी जो अधिकृत व्यक्ति को राष्ट्रीय राजमार्ग या उसके भाग के संबंध में, जिसका प्रबंधन उसे सौंपा गया है, इस अधिनियम के तहत प्राधिकरण की शक्तियों का प्रयोग करने और कार्यों का निर्वहन करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हों, और विशेष रूप से, राष्ट्रीय राजमार्ग या उसके भाग के प्रबंधन के लिए प्राधिकरण के कोष से अधिकृत व्यक्ति को कोई धनराशि हस्तांतरित करने के लिए सक्षम होगी, और प्राधिकरण द्वारा ऐसे प्रत्येक निर्देश का अनुपालन किया जाएगा।
(5) किसी राष्ट्रीय राजमार्ग या उसके भाग के संबंध में उप-धारा (1) के तहत जारी किए गए किसी आदेश के संचालन के समाप्त होने पर, अधिकृत व्यक्ति ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग या उसके भाग के संबंध में इस अधिनियम के तहत प्राधिकरण की शक्तियों और कार्यों का प्रयोग और निष्पादन करना बंद कर देगा और प्राधिकरण इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ऐसी शक्तियों और कार्यों का प्रयोग और निष्पादन करना जारी रखेगा।
(6) किसी राष्ट्रीय राजमार्ग या उसके भाग के संबंध में उप-धारा (1) के तहत जारी किए गए किसी आदेश के संचालन की समाप्ति पर, अधिकृत व्यक्ति प्राधिकरण को ऐसी राष्ट्रीय राजमार्ग या उसके भाग के प्रबंधन के संबंध में उसके पास शेष कोई संपत्ति (धन राशि या अन्य परिसंपत्ति सहित) सौंप देगा।
(2) जहां किसी राष्ट्रीय राजमार्ग या उसके किसी भाग का विकास, रखरखाव या प्रबंधन उपधारा (1) के अधीन निर्दिष्ट किसी व्यक्ति (जिसे इस धारा में आगे अधिकृत व्यक्ति कहा गया है) को सौंपा जाता है, तो प्राधिकरण ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग या उसके किसी भाग के संबंध में इस अधिनियम के अधीन अपनी सभी शक्तियों और कार्यों का प्रयोग और निर्वहन करना बंद कर देगा और ऐसी शक्तियों और कार्यों का प्रयोग और निर्वहन अधिकृत व्यक्ति द्वारा उन निर्देशों के अनुसार किया जाएगा, यदि कोई हो, जो केंद्र सरकार समय-समय पर अधिकृत व्यक्ति को दे सकती है।
बशर्ते कि केंद्र सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट कोई भी शक्ति या कार्य अधिकृत व्यक्ति द्वारा केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना प्रयोग या निर्वहन नहीं किया जाएगा।
(3) केंद्र सरकार उपधारा (1) में उल्लिखित अवधि को आवश्यकतानुसार घटा या बढ़ा सकती है।
(4) उपधारा (1) के तहत जारी किए गए आदेश के संचालन के दौरान, केंद्र सरकार समय-समय पर प्राधिकरण को ऐसे निर्देश जारी करने के लिए सक्षम होगी जो अधिकृत व्यक्ति को राष्ट्रीय राजमार्ग या उसके भाग के संबंध में, जिसका प्रबंधन उसे सौंपा गया है, इस अधिनियम के तहत प्राधिकरण की शक्तियों का प्रयोग करने और कार्यों का निर्वहन करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हों, और विशेष रूप से, राष्ट्रीय राजमार्ग या उसके भाग के प्रबंधन के लिए प्राधिकरण के कोष से अधिकृत व्यक्ति को कोई धनराशि हस्तांतरित करने के लिए सक्षम होगी, और प्राधिकरण द्वारा ऐसे प्रत्येक निर्देश का अनुपालन किया जाएगा।
(5) किसी राष्ट्रीय राजमार्ग या उसके भाग के संबंध में उप-धारा (1) के तहत जारी किए गए किसी आदेश के संचालन के समाप्त होने पर, अधिकृत व्यक्ति ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग या उसके भाग के संबंध में इस अधिनियम के तहत प्राधिकरण की शक्तियों और कार्यों का प्रयोग और निष्पादन करना बंद कर देगा और प्राधिकरण इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ऐसी शक्तियों और कार्यों का प्रयोग और निष्पादन करना जारी रखेगा।
(6) किसी राष्ट्रीय राजमार्ग या उसके भाग के संबंध में उप-धारा (1) के तहत जारी किए गए किसी आदेश के संचालन की समाप्ति पर, अधिकृत व्यक्ति प्राधिकरण को ऐसी राष्ट्रीय राजमार्ग या उसके भाग के प्रबंधन के संबंध में उसके पास शेष कोई संपत्ति (धन राशि या अन्य परिसंपत्ति सहित) सौंप देगा।
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