NHAI Act 27अध्याय VI · Miscellaneous
धारा 27 · प्राधिकरण के कर्मचारी लोक सेवक होंगे।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
प्राधिकरण के सभी सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी, जब इस अधिनियम के प्रावधानों या इसके अंतर्गत बनाए गए किसी नियम या विनियम के अनुसरण में कार्य कर रहे हों या कार्य करने का दावा कर रहे हों, तो उन्हें भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक माना जाएगा।
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