NHAI Act 2अध्याय I · Preliminary
धारा 2 · परिभाषाएँ।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--
(क) "प्राधिकरण" से तात्पर्य धारा 3 के अधीन गठित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से है;
(ख) "अध्यक्ष" से तात्पर्य प्राधिकरण के अध्यक्ष से है;
(ग) "कर्मचारी" से तात्पर्य प्राधिकरण की पूर्णकालिक सेवा में कार्यरत व्यक्ति से है;
(घ) "सदस्य" से तात्पर्य धारा 3 के अधीन नियुक्त प्राधिकरण के सदस्य से है तथा इसमें अध्यक्ष भी शामिल है;
(ई) "राष्ट्रीय राजमार्ग" से तात्पर्य किसी ऐसे राजमार्ग से है जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (48 ऑफ 1956) की धारा 2 के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया हो;
(f) “निर्धारित” से तात्पर्य इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित से है;
(जी) "विनियम" से तात्पर्य इस अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों से है;
(h) यहाँ प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियाँ जो परिभाषित नहीं हैं, परन्तु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (48 ऑफ 1956) में परिभाषित हैं, उनका वही अर्थ होगा जो उस अधिनियम में दिया गया है।
(क) "प्राधिकरण" से तात्पर्य धारा 3 के अधीन गठित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से है;
(ख) "अध्यक्ष" से तात्पर्य प्राधिकरण के अध्यक्ष से है;
(ग) "कर्मचारी" से तात्पर्य प्राधिकरण की पूर्णकालिक सेवा में कार्यरत व्यक्ति से है;
(घ) "सदस्य" से तात्पर्य धारा 3 के अधीन नियुक्त प्राधिकरण के सदस्य से है तथा इसमें अध्यक्ष भी शामिल है;
(ई) "राष्ट्रीय राजमार्ग" से तात्पर्य किसी ऐसे राजमार्ग से है जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (48 ऑफ 1956) की धारा 2 के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया हो;
(f) “निर्धारित” से तात्पर्य इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित से है;
(जी) "विनियम" से तात्पर्य इस अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों से है;
(h) यहाँ प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियाँ जो परिभाषित नहीं हैं, परन्तु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (48 ऑफ 1956) में परिभाषित हैं, उनका वही अर्थ होगा जो उस अधिनियम में दिया गया है।
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