NHAI Act 12अध्याय III · Property and Contracts
धारा 12 · केंद्र सरकार की परिसंपत्तियों और देनदारियों का प्राधिकरण को हस्तांतरण।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) धारा 11 के तहत अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से,--
(क) किसी राष्ट्रीय राजमार्ग या उसके किसी खंड के प्रयोजनों के लिए, या उससे संबंधित, उस धारा के अधीन प्राधिकरण को सौंपे गए या उसमें निहित किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग के प्रयोजनों के लिए, या उसके साथ, या उसके लिए, ऐसे तिथि से ठीक पहले उत्पन्न सभी ऋण, दायित्व और देनदारियां, किए गए सभी अनुबंध और किए जाने वाले सभी मामले और कार्य प्राधिकरण द्वारा, उसके साथ, या उसके लिए उत्पन्न, किए गए और किए जाने वाले माने जाएंगे;
(ख) किसी राष्ट्रीय राजमार्ग या उसके किसी खंड के प्रयोजनों के लिए या उससे संबंधित, प्राधिकरण में निहित या उसे सौंपे गए, केंद्र सरकार द्वारा या उसके लिए किए गए सभी गैर-आवर्ती व्यय, जो किसी तिथि तक केंद्र सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय घोषित किए गए हों, निर्धारित शर्तों के अधीन, केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकरण को प्रदान की गई पूंजी के रूप में माने जाएंगे;
(ग) किसी राष्ट्रीय राजमार्ग या उसके किसी भाग के संबंध में केंद्र सरकार को देय सभी धनराशि, जो ऐसी तिथि से ठीक पहले प्राधिकरण में निहित या सौंपी गई हो, प्राधिकरण को देय मानी जाएगी;
(घ) ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग या उसके किसी भाग से संबंधित किसी भी मामले के लिए केंद्र सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध ऐसी तिथि से ठीक पहले शुरू किए गए या शुरू किए जा सकने वाले सभी मुकदमे और अन्य कानूनी कार्यवाही प्राधिकरण द्वारा जारी रखी जा सकती हैं या शुरू की जा सकती हैं।
(2) यदि केंद्र सरकार की परिसंपत्तियों, अधिकारों या देनदारियों में से किसे प्राधिकरण को हस्तांतरित किया गया है, इस संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो ऐसे विवाद का निर्णय केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा।
(क) किसी राष्ट्रीय राजमार्ग या उसके किसी खंड के प्रयोजनों के लिए, या उससे संबंधित, उस धारा के अधीन प्राधिकरण को सौंपे गए या उसमें निहित किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग के प्रयोजनों के लिए, या उसके साथ, या उसके लिए, ऐसे तिथि से ठीक पहले उत्पन्न सभी ऋण, दायित्व और देनदारियां, किए गए सभी अनुबंध और किए जाने वाले सभी मामले और कार्य प्राधिकरण द्वारा, उसके साथ, या उसके लिए उत्पन्न, किए गए और किए जाने वाले माने जाएंगे;
(ख) किसी राष्ट्रीय राजमार्ग या उसके किसी खंड के प्रयोजनों के लिए या उससे संबंधित, प्राधिकरण में निहित या उसे सौंपे गए, केंद्र सरकार द्वारा या उसके लिए किए गए सभी गैर-आवर्ती व्यय, जो किसी तिथि तक केंद्र सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय घोषित किए गए हों, निर्धारित शर्तों के अधीन, केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकरण को प्रदान की गई पूंजी के रूप में माने जाएंगे;
(ग) किसी राष्ट्रीय राजमार्ग या उसके किसी भाग के संबंध में केंद्र सरकार को देय सभी धनराशि, जो ऐसी तिथि से ठीक पहले प्राधिकरण में निहित या सौंपी गई हो, प्राधिकरण को देय मानी जाएगी;
(घ) ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग या उसके किसी भाग से संबंधित किसी भी मामले के लिए केंद्र सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध ऐसी तिथि से ठीक पहले शुरू किए गए या शुरू किए जा सकने वाले सभी मुकदमे और अन्य कानूनी कार्यवाही प्राधिकरण द्वारा जारी रखी जा सकती हैं या शुरू की जा सकती हैं।
(2) यदि केंद्र सरकार की परिसंपत्तियों, अधिकारों या देनदारियों में से किसे प्राधिकरण को हस्तांतरित किया गया है, इस संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो ऐसे विवाद का निर्णय केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा।
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