NHAI Act 18अध्याय V · Finance, Accounts and Audit
धारा 18 · प्राधिकरण का कोष।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण निधि नामक एक निधि का गठन किया जाएगा और उसमें निम्नलिखित राशि जमा की जाएगी--
(क) प्राधिकरण द्वारा प्राप्त कोई अनुदान या सहायता;
(ख) प्राधिकरण द्वारा लिया गया कोई ऋण या उसके द्वारा किए गए कोई उधार;
(ग) प्राधिकरण द्वारा प्राप्त कोई अन्य राशि।
(2) निधि का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाएगा--
(क) प्राधिकरण द्वारा अपने कार्यों के निर्वहन में किए गए व्यय, उन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जिनके लिए ऐसे अनुदान, ऋण या उधार प्राप्त किए गए हैं और उनसे संबंधित या आनुषंगिक मामलों के लिए;
(ख) प्राधिकरण के सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को प्रदान किया जाने वाला वेतन, भत्ते, अन्य पारिश्रमिक और सुविधाएं;
(ग) इस अधिनियम द्वारा अधिकृत उद्देश्यों और प्रयोजनों पर किए गए व्यय।
(क) प्राधिकरण द्वारा प्राप्त कोई अनुदान या सहायता;
(ख) प्राधिकरण द्वारा लिया गया कोई ऋण या उसके द्वारा किए गए कोई उधार;
(ग) प्राधिकरण द्वारा प्राप्त कोई अन्य राशि।
(2) निधि का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाएगा--
(क) प्राधिकरण द्वारा अपने कार्यों के निर्वहन में किए गए व्यय, उन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जिनके लिए ऐसे अनुदान, ऋण या उधार प्राप्त किए गए हैं और उनसे संबंधित या आनुषंगिक मामलों के लिए;
(ख) प्राधिकरण के सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को प्रदान किया जाने वाला वेतन, भत्ते, अन्य पारिश्रमिक और सुविधाएं;
(ग) इस अधिनियम द्वारा अधिकृत उद्देश्यों और प्रयोजनों पर किए गए व्यय।
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