NHAI Act 34अध्याय VI · Miscellaneous
धारा 34 · नियम बनाने की केंद्रीय सरकार की शक्ति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बना सकती है।
(2) विशेष रूप से, और पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए प्रावधान कर सकते हैं--
(क) सदस्यों के कार्यकाल और सेवा की अन्य शर्तें;
(ख) अध्यक्ष और सदस्यों की शक्तियां एवं कर्तव्य;
(ग) वे नियम एवं शर्तें जिनके अधीन केंद्र सरकार द्वारा या उसके लिए किसी राष्ट्रीय राजमार्ग के प्रयोजनों के लिए या उससे संबंधित अआवर्ती व्यय को धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकरण को प्रदान की गई पूंजी माना जाएगा;
(घ) धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन निर्धारित किया जाने वाला मूल्य या राशि;
1 [(डीडी) वे नियम एवं शर्तें जिनके अधीन धारा 16 की उपधारा (2) के खंड (एच) के अधीन किसी व्यक्ति को प्राधिकरण के कार्य सौंपे जा सकते हैं;]
(ई) वह प्रपत्र और वह समय सीमा जिसके भीतर प्राधिकरण धारा 19 के तहत अपना बजट और धारा 22 के तहत अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा;
(f) वह तरीका जिससे प्राधिकरण धारा 20 के तहत अपने कोष का निवेश कर सकता है;
(जी) प्राधिकरण के खातों को किस प्रकार रखा और लेखापरीक्षित किया जाएगा तथा वह तिथि जिसके पूर्व लेखापरीक्षित प्रति लेखापरीक्षक की रिपोर्ट सहित धारा 23 के अंतर्गत केंद्र सरकार को प्रस्तुत की जाएगी;
(h) धारा 30 के अधीन प्रवेश करने की शक्ति के प्रयोग के संबंध में शर्तें और प्रतिबंध तथा उस धारा के खंड (f) में निर्दिष्ट मामले; और
(i) कोई अन्य मामला जिसे निर्धारित करना आवश्यक है, या निर्धारित किया जा सकता है।
(2) विशेष रूप से, और पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए प्रावधान कर सकते हैं--
(क) सदस्यों के कार्यकाल और सेवा की अन्य शर्तें;
(ख) अध्यक्ष और सदस्यों की शक्तियां एवं कर्तव्य;
(ग) वे नियम एवं शर्तें जिनके अधीन केंद्र सरकार द्वारा या उसके लिए किसी राष्ट्रीय राजमार्ग के प्रयोजनों के लिए या उससे संबंधित अआवर्ती व्यय को धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकरण को प्रदान की गई पूंजी माना जाएगा;
(घ) धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन निर्धारित किया जाने वाला मूल्य या राशि;
1 [(डीडी) वे नियम एवं शर्तें जिनके अधीन धारा 16 की उपधारा (2) के खंड (एच) के अधीन किसी व्यक्ति को प्राधिकरण के कार्य सौंपे जा सकते हैं;]
(ई) वह प्रपत्र और वह समय सीमा जिसके भीतर प्राधिकरण धारा 19 के तहत अपना बजट और धारा 22 के तहत अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा;
(f) वह तरीका जिससे प्राधिकरण धारा 20 के तहत अपने कोष का निवेश कर सकता है;
(जी) प्राधिकरण के खातों को किस प्रकार रखा और लेखापरीक्षित किया जाएगा तथा वह तिथि जिसके पूर्व लेखापरीक्षित प्रति लेखापरीक्षक की रिपोर्ट सहित धारा 23 के अंतर्गत केंद्र सरकार को प्रस्तुत की जाएगी;
(h) धारा 30 के अधीन प्रवेश करने की शक्ति के प्रयोग के संबंध में शर्तें और प्रतिबंध तथा उस धारा के खंड (f) में निर्दिष्ट मामले; और
(i) कोई अन्य मामला जिसे निर्धारित करना आवश्यक है, या निर्धारित किया जा सकता है।
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