MM Act 88अध्याय VIII · Municipal Taxation
धारा 88 · मूल्यांकन सूची में संशोधन।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आदेश न दिए जाने तक, नई मूल्यांकन सूची मूल सूची के समान ही प्रत्येक पाँच वर्ष में एक बार तैयार की जाएगी।
(2) धारा 86 के अधीन किए गए किसी भी परिवर्तन या संशोधन तथा धारा 95 के अधीन किए गए किसी भी आवेदन के परिणाम के अधीन रहते हुए, प्रत्येक मूल्यांकन सूची या आकलन रजिस्टर उस तिथि से वैध होगा जिस तिथि से सूची या रजिस्टर नगरपालिका में प्रभावी होता है।
(2) धारा 86 के अधीन किए गए किसी भी परिवर्तन या संशोधन तथा धारा 95 के अधीन किए गए किसी भी आवेदन के परिणाम के अधीन रहते हुए, प्रत्येक मूल्यांकन सूची या आकलन रजिस्टर उस तिथि से वैध होगा जिस तिथि से सूची या रजिस्टर नगरपालिका में प्रभावी होता है।
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