MM Act 15अध्याय IV · Municipal Council
धारा 15 · परिषद की संरचना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) प्रत्येक परिषद में पार्षदों की संख्या उतनी होगी जितनी राज्य सरकार समय-समय पर अधिसूचना द्वारा निर्धारित करे।
(2) उप-धारा (3) में दिए गए प्रावधान के अनुसार, नगरपालिका की सभी सीटें नगरपालिका क्षेत्र में वार्ड कहलाने वाले प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए व्यक्तियों द्वारा भरी जाएंगी।
(3) राज्य सरकार नगर प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्ति को नगर परिषद का सदस्य नियुक्त कर सकती है:
बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति को परिषद की बैठकों में मतदान करने का अधिकार नहीं होगा।
(2) उप-धारा (3) में दिए गए प्रावधान के अनुसार, नगरपालिका की सभी सीटें नगरपालिका क्षेत्र में वार्ड कहलाने वाले प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए व्यक्तियों द्वारा भरी जाएंगी।
(3) राज्य सरकार नगर प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्ति को नगर परिषद का सदस्य नियुक्त कर सकती है:
बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति को परिषद की बैठकों में मतदान करने का अधिकार नहीं होगा।
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