MM Act 70अध्याय VII · Municipal Property, Finance and Contracts
धारा 70 · नगरपालिका की संपत्ति और निधि का उपयोग।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अधिनियम के अधीन किसी नगर पंचायत या परिषद में निहित समस्त संपत्ति, इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उसके द्वारा प्राप्त समस्त निधियाँ और किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन प्राप्त समस्त राशियाँ, इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, नगरपालिका की सीमा के भीतर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाएँगी।
(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, नगर पंचायत या परिषद, जैसा भी मामला हो, इस अधिनियम के अधीन नियम बनाने के अधीन रहते हुए, यह वैध होगा:--
(क) नगरपालिका की सीमाओं से बाहर भूमि अधिग्रहण पर, या कार्यों के निर्माण, रखरखाव या मरम्मत पर, नगरपालिका के निवासियों के लिए आवश्यक जल आपूर्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से, या बूचड़खानों या मल-मूत्र या मल-मूत्र या पशुओं के शवों के निपटान के स्थानों की स्थापना पर, या जल निकासी कार्यों के लिए, या जनता के परिवहन के लिए यांत्रिक रूप से संचालित परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था करने के उद्देश्य से, या नगरपालिका के निवासियों के लाभ के लिए दूध उत्पादों की आपूर्ति, वितरण और प्राप्ति के लिए डेयरी या फार्म स्थापित करने के उद्देश्य से, या नगरपालिका के निवासियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा या सुविधा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसी अन्य उद्देश्य के लिए व्यय करना; या
(ख) किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किए गए व्यय के लिए या किसी सार्वजनिक निधि से उन उपायों के लिए अंशदान लेना जो जनता के स्वास्थ्य, सुरक्षा या सुविधा को प्रभावित करते हों और अंशदान करने वाली नगरपालिका की सीमाओं के भीतर रहने वाले निवासियों को लाभ पहुंचाने के लिए हों; या
(ग) नगरपालिका की सीमाओं के बाहर मान्य छात्रवृत्ति सृजित करना; या
(घ) नगरपालिका की सीमा से बाहर नगरपालिका अग्निशमन दल और अन्य यांत्रिक उपकरणों का उपयोग करना; या
(ई) राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से नगर पंचायत या परिषद द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले किसी अन्य प्रकार के अंशदान का भुगतान करना:
बशर्ते कि इस धारा या इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान में ऐसा कुछ भी नहीं माना जाएगा जिससे नगर पंचायत या परिषद के लिए, जब उसने नगरपालिका की सीमाओं से बाहर जल या विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति या उपर्युक्त जल निकासी के लिए निर्माण कार्य किया हो, तो उसे गैरकानूनी माना जाए--
(क) किसी भी स्थान पर स्थित किसी व्यक्ति, भवन या भूमि को, चाहे वह स्थान उक्त नगरपालिका की सीमा के भीतर न हो, उक्त नगरपालिका के भीतर इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए आवश्यक न होने वाली जल या विद्युत ऊर्जा की कोई मात्रा, या जल निकासी व्यवस्था द्वारा प्रदत्त लाभों की आपूर्ति या विस्तार करना, भुगतान और आपूर्ति लाभों की निरंतरता के संबंध में ऐसी शर्तों और नियमों पर, जैसा कि नगर पंचायत या परिषद, जैसा भी मामला हो, और ऐसे व्यक्तियों या ऐसे भवनों या भूमि के अधिभोगी या स्वामी के बीच समझौते द्वारा तय किया जाएगा; या
(ख) किसी कनेक्शन पाइप या किसी विद्युत आपूर्ति लाइन या ऐसी आपूर्ति के प्रयोजनों के लिए या ऐसी आपूर्ति के विस्तार के लिए या ऐसे लाभों के विस्तार के लिए आवश्यक अन्य कार्यों के निर्माण, रखरखाव, मरम्मत या प्रभार के संबंध में भुगतान के संबंध में ऐसी शर्तों पर कोई व्यय करना, जैसा कि ऊपर निर्धारित किया जा सकता है।
(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, नगर पंचायत या परिषद, जैसा भी मामला हो, इस अधिनियम के अधीन नियम बनाने के अधीन रहते हुए, यह वैध होगा:--
(क) नगरपालिका की सीमाओं से बाहर भूमि अधिग्रहण पर, या कार्यों के निर्माण, रखरखाव या मरम्मत पर, नगरपालिका के निवासियों के लिए आवश्यक जल आपूर्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से, या बूचड़खानों या मल-मूत्र या मल-मूत्र या पशुओं के शवों के निपटान के स्थानों की स्थापना पर, या जल निकासी कार्यों के लिए, या जनता के परिवहन के लिए यांत्रिक रूप से संचालित परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था करने के उद्देश्य से, या नगरपालिका के निवासियों के लाभ के लिए दूध उत्पादों की आपूर्ति, वितरण और प्राप्ति के लिए डेयरी या फार्म स्थापित करने के उद्देश्य से, या नगरपालिका के निवासियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा या सुविधा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसी अन्य उद्देश्य के लिए व्यय करना; या
(ख) किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किए गए व्यय के लिए या किसी सार्वजनिक निधि से उन उपायों के लिए अंशदान लेना जो जनता के स्वास्थ्य, सुरक्षा या सुविधा को प्रभावित करते हों और अंशदान करने वाली नगरपालिका की सीमाओं के भीतर रहने वाले निवासियों को लाभ पहुंचाने के लिए हों; या
(ग) नगरपालिका की सीमाओं के बाहर मान्य छात्रवृत्ति सृजित करना; या
(घ) नगरपालिका की सीमा से बाहर नगरपालिका अग्निशमन दल और अन्य यांत्रिक उपकरणों का उपयोग करना; या
(ई) राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से नगर पंचायत या परिषद द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले किसी अन्य प्रकार के अंशदान का भुगतान करना:
बशर्ते कि इस धारा या इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान में ऐसा कुछ भी नहीं माना जाएगा जिससे नगर पंचायत या परिषद के लिए, जब उसने नगरपालिका की सीमाओं से बाहर जल या विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति या उपर्युक्त जल निकासी के लिए निर्माण कार्य किया हो, तो उसे गैरकानूनी माना जाए--
(क) किसी भी स्थान पर स्थित किसी व्यक्ति, भवन या भूमि को, चाहे वह स्थान उक्त नगरपालिका की सीमा के भीतर न हो, उक्त नगरपालिका के भीतर इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए आवश्यक न होने वाली जल या विद्युत ऊर्जा की कोई मात्रा, या जल निकासी व्यवस्था द्वारा प्रदत्त लाभों की आपूर्ति या विस्तार करना, भुगतान और आपूर्ति लाभों की निरंतरता के संबंध में ऐसी शर्तों और नियमों पर, जैसा कि नगर पंचायत या परिषद, जैसा भी मामला हो, और ऐसे व्यक्तियों या ऐसे भवनों या भूमि के अधिभोगी या स्वामी के बीच समझौते द्वारा तय किया जाएगा; या
(ख) किसी कनेक्शन पाइप या किसी विद्युत आपूर्ति लाइन या ऐसी आपूर्ति के प्रयोजनों के लिए या ऐसी आपूर्ति के विस्तार के लिए या ऐसे लाभों के विस्तार के लिए आवश्यक अन्य कार्यों के निर्माण, रखरखाव, मरम्मत या प्रभार के संबंध में भुगतान के संबंध में ऐसी शर्तों पर कोई व्यय करना, जैसा कि ऊपर निर्धारित किया जा सकता है।
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