MM Act 57अध्याय VI · Conduct of Business
धारा 57 · समिति के अध्यक्ष।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) नगर पंचायत या परिषद का अध्यक्ष, जैसा भी मामला हो, यदि वह किसी समिति का सदस्य है, तो वह उस समिति का पदेन अध्यक्ष होगा।
(2) नगर पंचायत या परिषद के उपाध्यक्ष, जैसा भी मामला हो, यदि किसी ऐसी समिति के सदस्य नियुक्त किए जाते हैं जिसके अध्यक्ष सदस्य नहीं हैं, तो वे उस समिति के पदेन अध्यक्ष होंगे।
(3) जब नगर पंचायत या परिषद के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जैसा भी मामला हो, किसी समिति के सदस्य न हों, तो ऐसी समिति के अध्यक्ष को नगर पंचायत या परिषद के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाएगा।
(2) नगर पंचायत या परिषद के उपाध्यक्ष, जैसा भी मामला हो, यदि किसी ऐसी समिति के सदस्य नियुक्त किए जाते हैं जिसके अध्यक्ष सदस्य नहीं हैं, तो वे उस समिति के पदेन अध्यक्ष होंगे।
(3) जब नगर पंचायत या परिषद के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जैसा भी मामला हो, किसी समिति के सदस्य न हों, तो ऐसी समिति के अध्यक्ष को नगर पंचायत या परिषद के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाएगा।
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