MM Act 20अध्याय IV · Municipal Council
धारा 20 · पद की शपथ।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) प्रत्येक व्यक्ति जो किसी नगरपालिका के पार्षद के रूप में निर्वाचित या नियुक्त किया जाता है, इस अधिनियम के अधीन अपना पद ग्रहण करने से पहले, इस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्राधिकारी के समक्ष, भारत के संविधान के प्रति अपनी निष्ठा की शपथ या प्रतिज्ञान निर्धारित प्रपत्र में करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा।
(2) कोई भी व्यक्ति, जो पार्षद के रूप में निर्वाचित या नियुक्त हुआ हो, नगरपालिका की पहली बैठक की तारीख से तीन महीने के भीतर उप-धारा (1) में निर्धारित शपथ या प्रतिज्ञान लेने और उस पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है, तो वह अपने पद से हट जाएगा और उसका पद रिक्त माना जाएगा।
(2) कोई भी व्यक्ति, जो पार्षद के रूप में निर्वाचित या नियुक्त हुआ हो, नगरपालिका की पहली बैठक की तारीख से तीन महीने के भीतर उप-धारा (1) में निर्धारित शपथ या प्रतिज्ञान लेने और उस पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है, तो वह अपने पद से हट जाएगा और उसका पद रिक्त माना जाएगा।
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